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Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana 2026: ₹1 लाख सहायता राशि

Post Date / Update:09 April 2026 | 11:29 AM
Short Information:बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत ₹1,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । यह योजना उन दंपत्तियों के लिए है जिन्होंने जातिगत भेदभाव को मिटाकर विवाह किया है

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana 2026: बिहार सरकार दे रही ₹1 लाख की सहायता, यहाँ जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Published on: April 09, 2026 | Category: Bihar Sarkari Yojana

🌟 योजना का परिचय और मुख्य उद्देश्य

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana 2026: बिहार सरकार द्वारा समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित "अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना" के अंतर्गत उन दंपत्तियों को आर्थिक मदद दी जाती है जो अपनी जाति की सीमाओं को तोड़कर विवाह करते हैं।

समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बिहार सरकार ऐसे जोड़ों को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। यह राशि नवविवाहित जोड़े के उज्ज्वल भविष्य और आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा सहयोग साबित होती है।

📌 Bihar Antarjatiye Vivah Yojana 2026: Overview

योजना का नामअंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
राज्य का नामबिहार (Bihar)
लाभार्थीविभिन्न जातियों में विवाह करने वाले जोड़े
सहायता राशि₹1,00,000/- (एक लाख रुपये)
विभागसामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार
आवेदन का माध्यमऑफलाइन (प्रखंड कार्यालय/RTPS)
Bihar government offers ₹1 lakh to couples opting for inter-caste marriage.

💰 मिलने वाले लाभ और विशेषताएँ

बिहार सरकार की इस योजना से मिलने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

  • एकमुश्त राशि: पात्र दंपत्ति को बैंक खाते में सीधे ₹1 लाख की राशि भेजी जाती है।
  • सामाजिक सुरक्षा: यह योजना उन जोड़ों को सुरक्षा की भावना देती है जो सामाजिक दबाव का सामना करते हैं।
  • जातिवाद का अंत: अलग-अलग जातियों के बीच मेल-जोल बढ़ने से समाज में समानता आती है।
  • संवैधानिक मूल्यों का पालन: यह योजना संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को बल देती है।
[Image depicting a happy diverse couple receiving government support document]

🎓 आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility)

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  1. जाति श्रेणी: पति-पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना चाहिए और दूसरा गैर-SC/ST (सामान्य या पिछड़ा वर्ग) से होना चाहिए।
  2. निवास: जोड़े में से कम से कम कोई एक व्यक्ति बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  3. कानूनी मान्यता: विवाह पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए और विवाह का पंजीकरण (Registration) होना आवश्यक है।
  4. आयु सीमा: लड़के की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  5. आवेदन की समय सीमा: विवाह सम्पन्न होने और पंजीकरण होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

📄 आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Needed)

आवेदन के समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार होने चाहिए:

  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • आधार कार्ड (पति और पत्नी दोनों का)
  • जाति प्रमाण पत्र (जाति की पुष्टि के लिए)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)
  • बैंक पासबुक (संयुक्त खाता या व्यक्तिगत)
  • शादी की संयुक्त फोटो (Joint Photo)
  • शपथ पत्र (Affidavit)

📝 आवेदन कैसे करें? (Offline Application Process)

वर्तमान में बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  1. प्रखंड कार्यालय जाएं: सबसे पहले अपने प्रखंड (Block) कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय में सामाजिक कल्याण विभाग के काउंटर पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: वहां से 'अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. विवरण भरें: फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों जैसे नाम, पता, विवाह की तिथि, जाति और बैंक विवरण को ध्यानपूर्वक भरें।
  4. दस्तावेज संलग्न करें: ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (Self-Attested) फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाएं।
  5. फॉर्म जमा करें: तैयार आवेदन पत्र को RTPS काउंटर या संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
  6. रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) जरूर लें ताकि आप भविष्य में आवेदन की स्थिति जांच सकें।

🔗 Important Links

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✅ Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: क्या यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए है?
 A1: हाँ, इस योजना का लाभ लेने के लिए पति या पत्नी में से कम से कम एक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
Q2: क्या सामान्य वर्ग के दो लोग विवाह करने पर लाभ पा सकते हैं?
A2: नहीं, शर्त यह है कि एक पक्ष SC/ST श्रेणी का होना चाहिए और दूसरा गैर-SC/ST (जैसे सामान्य या पिछड़ा वर्ग)।
Q3: शादी के कितने समय बाद आवेदन किया जा सकता है?
 A3: आपको विवाह पंजीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
Q4: ₹1 लाख की राशि कैसे मिलेगी?
A4: आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि सीधे दंपत्ति के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

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Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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