
| Name of Post: | Bihar Badh Fasal Chhati Anudan 2026: Online Apply for Crop Loss Relief Subsidy |
| Post Date / Update: | 20 September 2026 | 03:44 PM |
Short Information: कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के बाढ़ एवं गंगा-कोशी सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि व अतिवृष्टि से प्रभावित 16+ जिलों में फसल क्षति की भरपाई हेतु बिहार बाढ़ फसल क्षति (कृषि इनपुट) अनुदान 2026 की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत असिंचित फसलों के लिए ₹8,500/हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए ₹17,000/हेक्टेयर तथा बहुवर्षीय/शाश्वत फसलों के लिए ₹22,500/हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक) की सहायता राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी। पूरी जानकारी JobInBihar.com पर उपलब्ध है। | |

कृषि विभाग, बिहार सरकार (डीबीटी एग्रीकल्चर)बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान योजना 2026 (कृषि इनपुट अनुदान)बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसल नुकसान पर ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक आर्थिक सहायताJob In Bihar® Official : WWW.JOBINBIHAR.COM | |||||||||||||||||||
योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview) | |||||||||||||||||||
| योजना का नाम | बिहार बाढ़ फसल क्षति (कृषि इनपुट) अनुदान योजना 2026 | ||||||||||||||||||
| संबंधित विभाग | कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार | ||||||||||||||||||
| अनुदान राशि | ₹ 8,500 से ₹ 22,500/- प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक) | ||||||||||||||||||
| लक्षित लाभार्थी | प्रभावित पंचायतों के रैयत एवं गैर-रैयत (बटाईदार) पंजीकृत किसान | ||||||||||||||||||
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (dbtagriculture.bihar.gov.in) | ||||||||||||||||||
| भुगतान का प्रकार | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT - आधार लिंक बैंक खाते में) | ||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)फसल क्षति सर्वेक्षण : प्रगति पर (जिला प्रशासन द्वारा) प्रभावित पंचायत सूची प्रकाशन : सर्वेक्षण के उपरांत शीघ्र ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ : पोर्टल पर शीघ्र शुरू होगा आवेदन की अंतिम तिथि : विभागीय सूचनानुसार | आवेदन शुल्क (Application Fee)सभी वर्ग के किसान (UR / OBC / EWS) : ₹ 0/- (निःशुल्क) SC / ST / महिला किसान : ₹ 0/- (निःशुल्क) *इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। | ||||||||||||||||||
बाढ़ एवं अतिवृष्टि से संभावित प्रभावित 16 जिलेगंगा, गंडक, कोशी, सोन और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से निम्नलिखित जिलों के तटवर्ती एवं निचले इलाकों में फसलें जलमग्न होकर क्षतिग्रस्त हुई हैं: पटनाभोजपुरभागलपुरवैशालीसारणपश्चिम चंपारणबेगूसरायलखीसरायनालंदाजहानाबादअरवलमुंगेरखगड़ियाकटिहाररोहतासऔरंगाबाद नोट: केवल वही किसान आवेदन कर सकेंगे जिनकी संबंधित पंचायत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बाढ़ प्रभावित सूची में शामिल होगी। | |||||||||||||||||||
बाढ़ फसल क्षति पर मिलने वाले लाभ एवं अनुदान दरें
*शर्त: अनुदान केवल उसी स्थिति में देय होगा जब फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक प्रमाणित हो। | |||||||||||||||||||
किन्हें मिलेगा फसल क्षति योजना का लाभ? (पात्रता शर्तें)
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आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
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इस प्रकार से मिलेगा फसल क्षति का पैसा (आवेदन प्रक्रिया)
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महत्वपूर्ण उपयोगी आधिकारिक लिंक्स (Important Links) | |||||||||||||||||||
ऑनलाइन आवेदन करें | Link Activate Soon) | ||||||||||||||||||
बाढ़ प्रभावित जिला/पंचायत सूची देखें | यहाँ देखें (Check List) | ||||||||||||||||||
गैर-रैयत स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड | डाउनलोड करें (PDF) | ||||||||||||||||||
नया किसान पंजीकरण (DBT Register) | नया पंजीकरण करें | ||||||||||||||||||
दस्तावेज रिसाइजर एवं टूल्स | Job in Bihar Tools | ||||||||||||||||||
डीबीटी कृषि विभाग आधिकारिक पोर्टल | dbtagriculture.bihar.gov.in | ||||||||||||||||||
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