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Bihar Badh Fasal Chhati Anudan 2026: Online Apply for Crop Loss Relief Subsidy

Post Date / Update: 20 September 2026 | 03:44 PM
Short Information:

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के बाढ़ एवं गंगा-कोशी सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि व अतिवृष्टि से प्रभावित 16+ जिलों में फसल क्षति की भरपाई हेतु बिहार बाढ़ फसल क्षति (कृषि इनपुट) अनुदान 2026 की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत असिंचित फसलों के लिए ₹8,500/हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए ₹17,000/हेक्टेयर तथा बहुवर्षीय/शाश्वत फसलों के लिए ₹22,500/हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक) की सहायता राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी। पूरी जानकारी JobInBihar.com पर उपलब्ध है।


Bihar Badh Fasal Chhati Anudan 2026
विषय सूची

कृषि विभाग, बिहार सरकार (डीबीटी एग्रीकल्चर)

बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान योजना 2026 (कृषि इनपुट अनुदान)

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसल नुकसान पर ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक आर्थिक सहायता

Job In Bihar® Official : WWW.JOBINBIHAR.COM

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

योजना का नामबिहार बाढ़ फसल क्षति (कृषि इनपुट) अनुदान योजना 2026
संबंधित विभागकृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार
अनुदान राशि₹ 8,500 से ₹ 22,500/- प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक)
लक्षित लाभार्थीप्रभावित पंचायतों के रैयत एवं गैर-रैयत (बटाईदार) पंजीकृत किसान
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (dbtagriculture.bihar.gov.in)
भुगतान का प्रकारप्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT - आधार लिंक बैंक खाते में)

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

फसल क्षति सर्वेक्षण : प्रगति पर (जिला प्रशासन द्वारा)

प्रभावित पंचायत सूची प्रकाशन : सर्वेक्षण के उपरांत शीघ्र

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ : पोर्टल पर शीघ्र शुरू होगा

आवेदन की अंतिम तिथि : विभागीय सूचनानुसार

आवेदन शुल्क (Application Fee)

सभी वर्ग के किसान (UR / OBC / EWS) : ₹ 0/- (निःशुल्क)

SC / ST / महिला किसान : ₹ 0/- (निःशुल्क)

*इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से संभावित प्रभावित 16 जिले

गंगा, गंडक, कोशी, सोन और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से निम्नलिखित जिलों के तटवर्ती एवं निचले इलाकों में फसलें जलमग्न होकर क्षतिग्रस्त हुई हैं:

पटनाभोजपुरभागलपुरवैशालीसारणपश्चिम चंपारणबेगूसरायलखीसरायनालंदाजहानाबादअरवलमुंगेरखगड़ियाकटिहाररोहतासऔरंगाबाद

नोट: केवल वही किसान आवेदन कर सकेंगे जिनकी संबंधित पंचायत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बाढ़ प्रभावित सूची में शामिल होगी।

बाढ़ फसल क्षति पर मिलने वाले लाभ एवं अनुदान दरें

फसल क्षेत्र का प्रकारअनुदान दर (प्रति हेक्टेयर)न्यूनतम देय अनुदान
असिंचित (वर्षाश्रित) फसल क्षेत्र₹ 8,500/- प्रति हेक्टेयर₹ 1,000/-
सिंचित फसल क्षेत्र₹ 17,000/- प्रति हेक्टेयर₹ 2,000/-
शाश्वत / बहुवर्षीय फसल (गन्ना एवं बागवानी सहित)₹ 22,500/- प्रति हेक्टेयर₹ 2,500/-
अधिकतम लाभ सीमाअधिकतम 02 हेक्टेयर (494 डिसमिल) तक प्रति किसान परिवार

*शर्त: अनुदान केवल उसी स्थिति में देय होगा जब फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक प्रमाणित हो।

किन्हें मिलेगा फसल क्षति योजना का लाभ? (पात्रता शर्तें)

  • आवेदक किसान बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान का DBT Agriculture Bihar पोर्टल पर 13 अंकों का किसान पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  • पंचायत स्तरीय बाध्यता: केवल प्रभावित जिले में होना पर्याप्त नहीं है; किसान की संबंधित पंचायत का राज्य सरकार की अधिसूचित बाढ़-प्रभावित पंचायत सूची में होना अनिवार्य है।
  • रैयत एवं गैर-रैयत दोनों पात्र: अपनी भूमि पर खेती करने वाले (रैयत) तथा बटाईदार (गैर-रैयत) दोनों किसान लाभ ले सकते हैं।
  • एक परिवार, एक लाभ: पति, पत्नी एवं अवयस्क बच्चों को मिलाकर एक "किसान परिवार" माना जाएगा और लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही देय होगा।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या (DBT Registration Number)।
  • आधार से लिंक एवं DBT सक्रिय बैंक खाता विवरणी।
  • आधार कार्ड एवं परिवार के सदस्यों का विवरण।
  • रैयत किसान हेतु: अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) अथवा चालू वित्तीय वर्ष की जमीन की राजस्व रसीद।
  • गैर-रैयत किसान हेतु: वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
  • फसल क्षति का विवरण (खाता, खेसरा, रकबा एवं प्रभावित फसल का प्रकार)।

इस प्रकार से मिलेगा फसल क्षति का पैसा (आवेदन प्रक्रिया)

  1. सर्वप्रथम डीबीटी कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएँ।
  2. होमपेज पर "ऑनलाइन सेवाएँ / कृषि इनपुट अनुदान" सेक्शन में जाकर "बाढ़/अतिवृष्टि फसल क्षति अनुदान 2026" लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपनी 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या दर्ज कर Search पर क्लिक करें।
  4. पंजीकरण डेटा से किसान का विवरण स्वतः लोड हो जाएगा; इसके बाद अपना किसान प्रकार (रैयत / गैर-रैयत) चुनें।
  5. प्रभावित पंचायत, मौजा, खाता संख्या, खेसरा संख्या, सिंचित/असिंचित फसल का प्रकार और क्षतिग्रस्त रकबा (डिसमिल में) भरें।
  6. रैयत किसान जमीन रसीद/LPC और गैर-रैयत किसान स्व-घोषणा पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  7. सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन को अंतिम रूप से Submit करें और पावती रसीद (Acknowledgement Slip) प्रिंट कर सुरक्षित रख लें।
  8. कृषि समन्वयक एवं अंचल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान की राशि सीधे आधार-लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन करें 

Link Activate Soon)

बाढ़ प्रभावित जिला/पंचायत सूची देखें

यहाँ देखें (Check List)

गैर-रैयत स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड

डाउनलोड करें (PDF)

नया किसान पंजीकरण (DBT Register)

नया पंजीकरण करें

दस्तावेज रिसाइजर एवं टूल्स

Job in Bihar Tools

डीबीटी कृषि विभाग आधिकारिक पोर्टल

dbtagriculture.bihar.gov.in

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Frequently Asked Questions
1. बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान 2026 के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?
• असिंचित (वर्षाश्रित) फसल के लिए ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों (गन्ना आदि) के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाता है।
2. क्या प्रभावित जिले के सभी किसानों को यह लाभ मिलेगा?
• नहीं, केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनका जिला और संबंधित पंचायत राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से बाढ़/अतिवृष्टि प्रभावित सूची में अधिसूचित की गई है और जिनकी फसल क्षति 33% या उससे अधिक आंकी गई है।
3. एक किसान अधिकतम कितनी भूमि के लिए अनुदान का दावा कर सकता है?
• एक किसान परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर (लगभग 494 डिसमिल) भूमि के लिए ही फसल क्षति अनुदान देय होगा।
4. क्या गैर-रैयत (बटाईदार) किसान भी इस योजना के पात्र हैं?
• हाँ, रैयत (भूमि स्वामी) और गैर-रैयत (बटाईदार) दोनों पंजीकृत किसान इस योजना के पात्र हैं। गैर-रैयत किसानों को वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
5. फसल क्षति का पैसा किसानों को कैसे प्राप्त होगा?
• फसल क्षति सत्यापन के बाद सहायता राशि सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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