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Bihar Badh Rahat Yojana 2026: ₹7,000 Relief Assistance for Flood-Hit Families

Post Date / Update: 23 September 2026 | 09:12 AM
Short Information:

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के 13 बाढ़ प्रभावित जिलों (29.13 लाख से अधिक आबादी) के लिए राहत अभियान तेज कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तात्कालिक अनुग्रह राहत (GR) के तहत ₹7,000/- की नकद सहायता राशि सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त, घर-घर क्षति सर्वे और मृतकों के आश्रितों को ₹4 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। सूची व प्रक्रिया JobInBihar.com पर देखें।


विषय सूची

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना 2026 (GR Anudan ₹7,000)

13 जिलों की 29 लाख से अधिक आबादी प्रभावित | घर-घर सर्वे व DBT भुगतान शुरू

जॉब इन बिहार आधिकारिक : WWW.JOBINBIHAR.COM

योजना संक्षिप्त विवरण

योजना का नामबिहार बाढ़ राहत सहायता योजना 2026 (अनुग्रह अनुदान)
संबंधित विभागआपदा प्रबंधन विभाग एवं राजस्व विभाग, बिहार
आर्थिक सहायता राशि (GR)₹ 7,000/- प्रति प्रभावित परिवार
मानव मृत्यु अनुग्रह राशि₹ 4,00,000/- प्रति मृतक आश्रितों को
वर्तमान स्थिति13 जिले, 29.13 लाख आबादी प्रभावित | 238 सामुदायिक रसोई चालू
भुगतान माध्यमप्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) – आधार लिंक बैंक खाते में

बाढ़ से क्षति का घर-घर आकलन एवं सरकार के कड़े निर्देश

बिहार सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थिति सामान्य होते ही प्रत्येक प्रभावित घर का एक-एक नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाए। साथ ही निम्न राहत उपाय तुरंत लागू किए गए हैं:

  • 238 सामुदायिक रसोई केंद्र: विस्थापित लोगों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था।
  • घर-घर क्षति आकलन: जलस्तर घटने के बाद स्थानीय प्रशासन घर-घर जाकर सर्वे करेगा ताकि कोई भी पीड़ित परिवार राहत से वंचित न रहे।
  • फसल क्षति का समुचित मुआवजा: बाढ़ के कारण नष्ट हुई फसलों का कृषि विभाग से आकलन कराकर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा।
  • मृतकों के आश्रितों को ₹4 लाख: बाढ़ के पानी में डूबने या आपदा जनित कारणों से हुई मृत्यु पर तत्काल ₹4-4 लाख की सहायता राशि निर्गत होगी।
  • पशु चारा व स्वास्थ्य शिविर: मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा एवं शरणार्थियों के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है।

बाढ़ राहत योजना 2026: मिलने वाले प्रमुख लाभ

राहत मद / घटकनिर्धारित आर्थिक सहायता
अनुग्रह राहत राशि (Gratuitous Relief - GR)₹ 7,000/- प्रति प्रभावित परिवार (DBT खाते में)
आपदा में मृत्यु होने पर मुआवजा₹ 4,00,000/- प्रति मृतक आश्रित को
पक्का / कच्चा मकान क्षतिसर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार एसडीआरएफ (SDRF) मानकों के तहत
कृषि फसल क्षति (फसल नुकसान)₹ 8,500 से ₹ 22,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर)

बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित 13 जिले

पटना | वैशाली | सारण | भागलपुर | मुंगेर | भोजपुर | बेगूसराय | खगड़िया | कटिहार | नालंदा | लखीसराय | जहानाबाद | अरवल / पश्चिमी चंपारण

(गंगा, कोसी, गंडक, बागमती एवं पुनपुन के जलस्तर में वृद्धि के कारण इन जिलों के तटवर्ती इलाके जलमग्न हैं)

पात्रता एवं मुख्य शर्तें

  • प्रभावित परिवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार का आवास सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित बाढ़ प्रभावित प्रखंड/पंचायत/गांव में स्थित होना चाहिए।
  • बाढ़ के पानी के कारण आवेदक का घर जलमग्न हुआ हो अथवा वास्तविक नुकसान हुआ हो।
  • परिवार के मुखिया का बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी (DBT Active/NPCI Seeding) सक्षम होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  • परिवार के मुखिया का पहचान पत्र (आधार कार्ड)
  • आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
  • सक्रिय मोबाइल नंबर
  • विवाहित होने की स्थिति में पत्नी/पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों का आधार विवरण
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

बाढ़ राहत लिस्ट में नाम कैसे देखें एवं कैसे जुड़वाएं?

1. लिस्ट में नाम कैसे चेक करें:

  • बाढ़ प्रभावित पंचायत में राहत सूची तैयार होने के बाद इसकी प्रति आपके वार्ड सदस्य, मुखिया अथवा पंचायत सचिव के पास उपलब्ध कराई जाती है।
  • नागरिक अपने संबंधित प्रखंड सह अंचल कार्यालय (CO Office) में जाकर भी आपदा राहत लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

2. लिस्ट में नाम छूट जाने पर क्या करें:

  1. यदि सर्वेक्षण के दौरान आपका नाम छूट गया है, तो तुरंत अपने वार्ड प्रतिनिधि या अंचल कार्यालय से संपर्क करें।
  2. ऑफलाइन बाढ़ राहत आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें अपना पूरा परिवार विवरण, पता, खाता नंबर एवं बैंक विवरण भरें।
  3. फॉर्म के साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर वार्ड कमिश्नर/अंचलाधिकारी के पास जमा करें।
  4. भौतिक सत्यापन के उपरांत आपका नाम आपदा पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया जाएगा और ₹7,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

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Frequently Asked Questions
1. बिहार बाढ़ राहत योजना 2026 के तहत प्रति परिवार कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
• आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को अनुग्रह राहत (GR) मद में ₹7,000 की एकमुश्त सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT द्वारा दी जाती है।
2. बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को कितना मुआवजा मिलता है?
• बाढ़ अथवा पानी में डूबने से मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के निकटतम आश्रित को ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
3. बाढ़ राहत सूची (Beneficiary List) में अपना नाम कैसे जुड़वाएं?
• प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित पंचायतों में घर-घर सर्वेक्षण कराया जाता है। यदि नाम छूट जाता है, तो नागरिक अपने वार्ड सदस्य/मुखिया अथवा अंचलाधिकारी (CO कार्यालय) में अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जमा करके नाम जुड़वा सकते हैं।
4. बाढ़ राहत ₹7000 की राशि प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है?
• आवेदक का गांव/पंचायत राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर बाढ़ प्रभावित घोषित होना चाहिए और परिवार का घर पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गया हो या जलमग्न हुआ हो।
5. क्या बाढ़ राहत सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है?
• नहीं, बाढ़ राहत सहायता के लिए कोई अलग से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। राजस्व एवं आपदा विभाग की स्थानीय टीम घर-घर जाकर सर्वे सूची तैयार करती है और डेटा पोर्टल पर अपलोड करती है।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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