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Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27: Online Registration Form for PACS / Vyapar Mandal

Post Date / Update: 30 August 2026 | 11:07 PM
Short Information:

Cooperative Department, Government of Bihar has commenced online registration for Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27 (Kharif Marketing Season). Registered farmers can sell paddy at Minimum Support Price (MSP) through Panchayat-level PACS and Block-level Vyapar Mandals. Ryot farmers can sell up to 250 Quintals and Non-Ryot farmers up to 100 Quintals with direct payment via PFMS. Apply online via e-Sahkari portal at JobInBihar.com.


विषय सूची

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार (e-Sahkari Portal)

बिहार धान अधिप्राप्ति 2026-27 : पैक्स एवं व्यापार मंडल धान खरीद निबंधन

खरीफ विपणन मौसम 2026-27 | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद

जॉब इन बिहार आधिकारिक : WWW.JOBINBIHAR.COM

योजना संक्षिप्त विवरण

योजना का नामबिहार धान अधिप्राप्ति 2026-27 (खरीफ विपणन मौसम)
संबंधित विभागसहकारिता विभाग, बिहार सरकार
खरीद एजेंसी / माध्यमपंचायत स्तर पर पैक्स (PACS) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल
लक्षित लाभार्थीबिहार राज्य के सभी रैयत एवं गैर-रैयत (बटाईदार) पंजीकृत किसान
भुगतान माध्यमPFMS के माध्यम से किसान के सीधे बैंक खाते में (DBT)
आधिकारिक पोर्टलesahkari.bihar.gov.in / dbtagriculture.bihar.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियां

पोर्टल पर आवेदन प्रारम्भ तिथि : 20 अगस्त 2026

धान अधिप्राप्ति शुरू होने की तिथि : 20 अगस्त 2026 से प्रभावी

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि :विभागीय सूचनानुसार

भुगतान अवधि : धान क्रय के 48 घंटे के भीतर PFMS द्वारा

आवेदन शुल्क

सभी वर्ग के किसान (General / OBC / EWS) : ₹ 0/- (Nil)

SC / ST / महिला किसान : ₹ 0/- (Nil)

आवेदन का माध्यम : ऑनलाइन (पूर्णतः निःशुल्क)

रैयत एवं गैर-रैयत किसान वार अधिकतम धान विक्रय सीमा

किसान का प्रकारअधिकतम धान की मात्राआवश्यक भूमि प्रमाण
रैयत किसान (भूमि स्वामी)अधिकतम 250 क्विंटलजमाबंदी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या / LPC
गैर-रैयत किसान (बटाईदार)अधिकतम 100 क्विंटलस्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य/कृषि समन्वयक सत्यापित)

*नोट: धान अधिप्राप्ति के समय किसान अपनी पसंद के किसी भी अधिकृत अधिप्राप्ति केंद्र / पैक्स पर धान बेच सकते हैं।

आवेदन करने से पहले आवश्यक दिशा-निर्देश

  • DBT किसान पंजीकरण: यदि किसान पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं है तो कृषि विभाग के पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाकर पहले नया पंजीकरण करें।
  • पंजीकरण संशोधन: यदि किसान विवरण या बैंक खाते में कोई त्रुटि है तो आवेदन करने से पूर्व डीबीटी पोर्टल पर संशोधन कर लें।
  • अंतिम जांच: आवेदन सबमिट करने से पूर्व सभी विवरणों की पुनः जांच कर लें, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
  • जमाबंदी विवरण: रैयत किसान अपनी भूमि विवरणी हेतु बिहार भूमि पोर्टल से जमाबंदी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या प्राप्त कर सही-सही दर्ज करें।
  • आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन: अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान बिक्री के समय किसानों का आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा।
  • हेल्पलाइन सहायता: किसी भी तकनीकी समस्या के निवारण हेतु 0612-2506307, 18001800110 अथवा टोल फ्री नंबर 1800 3454 110 पर संपर्क करें।

इस प्रकार से मिलेगा धान बिक्री का पैसा (PFMS DBT)

  • किसान द्वारा पैक्स या व्यापार मंडल में धान की बिक्री और नमी/माप-तौल सत्यापन के पश्चात ऑनलाइन अधिप्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी।
  • धान के क्रय के पश्चात् समर्थन मूल्य की कुल राशि का भुगतान किसान के नामित बैंक खाते में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से सीधे डीबीटी द्वारा किया जाएगा।
  • बैंक खाते का आधार से लिंक (Aadhaar Seeding / NPCI Active) होना अनिवार्य है ताकि भुगतान बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके।

धान अधिप्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. सबसे पहले सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर उपलब्ध "किसान कार्नर (अधिप्राप्ति/अन्य)" के विकल्प का चयन करें।
  3. इसके बाद "खरीफ (धान अधिप्राप्ति 2026-27) हेतु आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें।
  4. नए पेज पर फसल (धान), वित्तीय वर्ष (2026-27) और अपना किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करके Search पर क्लिक करें।
  5. स्क्रीन पर किसान का विवरण प्रदर्शित होगा; किसान का प्रकार (रैयत / गैर-रैयत) चुनें।
  6. रैयत किसान अपनी जमीन की भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, खाता, खेसरा व रकबा दर्ज करें; गैर-रैयत किसान संभावित धान मात्रा दर्ज करें।
  7. बिक्री योग्य धान की मात्रा एवं पैक्स/व्यापार मंडल का चयन कर फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और पावती रसीद प्रिंट कर सुरक्षित रख लें।
Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27

ऑनलाइन आवेदन करें (Direct Apply)

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डीबीटी किसान पंजीकरण (नया / सुधार)

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जमाबंदी भाग एवं पृष्ठ संख्या जानें

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डीबीटी (DBT Statu)

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Frequently Asked Questions
1. बिहार धान अधिप्राप्ति (2026-27) हेतु ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हुआ है?
• सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति (खरीफ 2026-27) हेतु ऑनलाइन निबंधन/आवेदन 20 अगस्त 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है।
2. रैयत एवं गैर-रैयत किसान अधिकतम कितना धान बेच सकते हैं?
• रैयत (जमीन मालिक) किसान अधिकतम 250 क्विंटल तथा गैर-रैयत (बटाईदार) किसान अधिकतम 100 क्विंटल धान सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं।
3. धान बिक्री की राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?
• धान क्रय के पश्चात राशि का सीधा भुगतान किसान के नामित बैंक खाते में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से DBT द्वारा किया जाता है।
4. क्या आवेदन के लिए DBT कृषि विभाग का किसान पंजीकरण संख्या अनिवार्य है?
• हाँ, dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत किसान ही अपनी किसान पंजीकरण संख्या दर्ज कर esahkari.bihar.gov.in पोर्टल पर धान अधिप्राप्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।
5. धान अधिप्राप्ति से संबंधित तकनीकी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
• किसान भाई-बहन किसी भी प्रकार की असुविधा या तकनीकी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800 3454 110, 18001800110 अथवा हेल्पलाइन नंबर 0612-2506307 पर संपर्क कर सकते हैं।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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