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Bihar EWS New Rules 2026: Revised Guidelines for Married Women & Online RTPS Process

Post Date / Update: 05 September 2026 | 03:51 AM
Short Information:

General Administration Department (GAD), Government of Bihar has clarified and updated the issuance guidelines for Economically Weaker Section (EWS) Certificates (10% reservation). Under the latest clarification, a married woman's identity/caste origin is recognized through her paternal home (मायके), while family income and asset limits are verified according to her marital household (ससुराल). General category applicants with annual family income under ₹8 Lakh can check eligibility and apply at JobInBihar.com.


Table of Contents

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार (GAD Bihar)

बिहार ईडब्ल्यूएस (EWS) नया नियम 2026 : प्रमाण पत्र व पात्रता निर्देश

विवाहित महिलाओं के मायके व ससुराल सत्यापन नियम | 10% आरक्षण दिशानिर्देश

Job In Bihar Official : WWW.JOBINBIHAR.COM

नियम संक्षिप्त विवरण (Overview)

जारीकर्ता विभागसामान्य प्रशासन विभाग (GAD), बिहार सरकार
प्रमाण पत्र का नामआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र
आरक्षण प्रतिशत10% आरक्षण (सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के नामांकन में)
लक्षित वर्गगैर-आरक्षित सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
आवेदन माध्यमऑनलाइन (RTPS Bihar Portal - serviceonline.bihar.gov.in)
प्रमाण पत्र की वैधताजारी होने के वित्तीय वर्ष (1 वर्ष) के लिए मान्य

Bihar EWS Rules 2026: क्या है मुख्य बदलाव?

बिहार सरकार के प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए EWS प्रमाण पत्र निर्गमन प्रक्रिया में जातिगत पहचान एवं आर्थिक आधार को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है:

  • जाति एवं मूल निवास (Origin / Domicile): किसी भी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है। इसलिए विवाहित महिला की जाति और मूल पहचान उसके पिता के घर (मायके) से ही प्रमाणित की जाएगी।
  • पारिवारिक आय एवं संपत्ति (Income & Asset): विवाह के उपरांत महिला अपने पति के परिवार का अभिन्न अंग बन जाती है। अतः आर्थिक कमजोरी का मूल्यांकन ससुराल (पति के परिवार) की कुल आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर किया जाएगा।
  • दोहरे सत्यापन की अनिवार्यता: विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के पते से जुड़ा निवास/जाति साक्ष्य और पति के परिवार का संयुक्त आय/संपत्ति ब्योरा दोनों संलग्न करना आवश्यक है।

किन परिस्थितियों में EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा?

  • अंतर्जातीय विवाह मामला: यदि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) अथवा पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिला सामान्य वर्ग के पुरुष से विवाह करती है, तो वह सामान्य वर्ग की EWS पात्र नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जन्मगत जाति परिवर्तित नहीं होती।
  • आरक्षित श्रेणियों के सदस्य: जो व्यक्ति पहले से SC, ST, EBC या OBC आरक्षण के दायरे में आते हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर होने पर भी EWS के पात्र नहीं हैं।
  • आय अथवा परिसंपत्ति सीमा का उल्लंघन: निर्धारित ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा अथवा आवासीय/कृषि भूमि सीमा से अधिक संपत्ति होने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
EWS प्रमाण पत्र हेतु पात्रता एवं परिसंपत्ति शर्तें

EWS प्रमाण पत्र हेतु पात्रता एवं परिसंपत्ति शर्तें

पात्रता मानकनिर्धारित सीमा / शर्त
कुल वार्षिक पारिवारिक आय₹ 8,00,000/- (8 लाख रुपये) से कम (वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि समस्त स्रोतों से)
कृषि भूमि की अधिकतम सीमापरिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए
आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए
अधिसूचित नगरपालिका में आवासीय प्लॉट100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट नहीं होना चाहिए
गैर-अधिसूचित / ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉट200 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए

EWS आरक्षण हेतु "परिवार" की आधिकारिक परिभाषा

आय और संपत्ति की गणना करते समय पूरे परिवार की संपत्तियों को एक साथ जोड़ा (Club) जाता है:

  • परिवार में शामिल सदस्य:
    • स्वयं आवेदक (लाभ चाहने वाला व्यक्ति)
    • आवेदक के माता एवं पिता
    • पति या पत्नी (Spouse)
    • 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई-बहन
    • 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे
  • परिवार में शामिल नहीं: 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क भाई-बहन अथवा विवाहित सदस्य अलग इकाई माने जाते हैं।

EWS प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड या अन्य फोटो पहचान पत्र
  • अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी स्तर से निर्गत वैध निवास प्रमाण पत्र
  • सक्षम स्तर से निर्गत अद्यतन आय प्रमाण पत्र (गत वित्तीय वर्ष हेतु)
  • जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग की गैर-आरक्षित जाति की पुष्टि हेतु)
  • आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन तस्वीर
  • भूमि/आवासीय परिसंपत्ति का स्व-घोषणा पत्र (Affidavit / Self Declaration)
  • विवाहित महिलाओं के लिए अतिरिक्त: मायके का निवास/जाति साक्ष्य तथा विवाह प्रमाण/ससुराल के राशन कार्ड व आय दस्तावेज

RTPS पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)

  1. बिहार सरकार के आधिकारिक सर्विस पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर बाईं ओर "लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS सेवाएं)" मेन्यू में "सामान्य प्रशासन विभाग" चुनें।
  3. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन" विकल्प पर क्लिक करें।
  4. प्रारंभिक स्तर के लिए "अंचल स्तर (Block Level)" का चयन करें।
  5. फॉर्म में आवेदक का लिंग, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी व वर्तमान पता सही-सही दर्ज करें।
  6. परिवार के सदस्यों की कुल वार्षिक आय एवं परिसंपत्ति का विवरण भरें।
  7. पहचान पत्र (आधार कार्ड) एवं आवश्यक संलग्नक अपलोड करें।
  8. फॉर्म सबमिट करने के उपरांत प्राप्त Application Reference Slip (पावती रसीद) डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

Apply Online (EWS Certificate)

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Frequently Asked Questions
1. बिहार में विवाहित महिला का EWS सर्टिफिकेट किस आधार पर बनेगा?
• नवीनतम प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार विवाहित महिला की जाति और मूल पहचान पिता के पते (मायके) के आधार पर प्रमाणित होगी, जबकि पारिवारिक आय और संपत्ति की गणना पति के परिवार (ससुराल) के आधार पर की जाएगी।
2. क्या SC, ST या OBC वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के पुरुष से विवाह करने पर EWS की पात्र होगी?
• नहीं। आरक्षण का निर्धारण व्यक्ति के जन्म से होता है। यदि महिला जन्म से आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EBC) से है, तो सामान्य वर्ग में विवाह के बाद भी वह EWS आरक्षण की पात्र नहीं होगी।
3. EWS सर्टिफिकेट के लिए वार्षिक आय और संपत्ति की अधिकतम सीमा क्या है?
• परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8,00,000 (8 लाख) से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार के पास 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट से बड़ा आवासीय फ्लैट अथवा अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज से बड़ा आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।
4. EWS आरक्षण के तहत परिवार की परिभाषा में कौन-कौन शामिल हैं?
• EWS के अंतर्गत परिवार में अभ्यर्थी, उसके माता-पिता, पति/पत्नी, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एवं अविवाहित भाई-बहन शामिल होते हैं।
5. बिहार में EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किस पोर्टल से होता है?
• अभ्यर्थी बिहार लोक सेवाओं के अधिकार (RTPS) के आधिकारिक पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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