बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने ITI पास उम्मीदवारों के लिए ट्रेड अनुदेशक (Instructor) के 726 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारत सरकार ने वर्ष 2019 में संविधान में 103वां संशोधन करते हुए सामान्य वर्ग (General Category) के उन नागरिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एक विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसे EWS (Economically Weaker Section) Certificate या 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र' कहा जाता है।
बिहार में, सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) द्वारा RTPS / Service Plus पोर्टल के माध्यम से यह सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं और सामान्य वर्ग (जैसे- ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, आदि) से आते हैं, लेकिन आपकी पारिवारिक आय और संपत्ति सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर है, तो आप EWS Certificate 2026 बनवाकर सरकारी नौकरियों, स्कूल/कॉलेज में दाखिले और सरकारी योजनाओं में सीधी 10% छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
📌 Bihar EWS Certificate: Overview
प्रमाण पत्र का नाम
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (EWS Certificate)
संबंधित विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार
जारीकर्ता प्राधिकरण (Authority)
राजस्व अधिकारी (RO) / अंचलाधिकारी (CO)
आरक्षण कोटा
सीधे 10% का आरक्षण
आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन (Service Plus Bihar Portal)
प्रमाण पत्र की वैधता (Validity)
जारी होने वाले वित्तीय वर्ष (1 Financial Year) तक
💰 EWS सर्टिफिकेट बनवाने के प्रमुख फायदे (Benefits)
Bihar EWS Certificate बनवाने के बाद, आपको राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही स्तरों पर निम्नलिखित क्षेत्रों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है:
🎓 उच्च शिक्षा में प्रवेश (Education): बिहार और देश भर के प्रमुख सरकारी कॉलेजों, मेडिकल (NEET), इंजीनियरिंग (JEE), और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय EWS कोटा के तहत सीटें आरक्षित होती हैं, जिससे कम कट-ऑफ पर भी एडमिशन मिल जाता है।
💼 सरकारी नौकरी (Government Jobs): BPSC, बिहार पुलिस, SSC, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सभी सरकारी भर्तियों में 10% सीटें केवल EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षित (Reserve) होती हैं।
📉 परीक्षा शुल्क में छूट: कई सरकारी फॉर्म भरते समय EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में विशेष छूट प्रदान की जाती है।
🏡 सरकारी योजनाएं: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जाने वाली विशेष आवास और आर्थिक सहायता योजनाओं में इस सर्टिफिकेट की मदद से आसानी से लाभ लिया जा सकता है।
⚖️ पात्रता और शर्तें: कौन बनवा सकता है EWS? (Eligibility Criteria)
EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम और शर्तें (आय और संपत्ति के आधार पर) तय की हैं। यदि आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तभी आप इसके योग्य माने जाएंगे:
1. श्रेणी (Category) की शर्त:
आवेदक अनिवार्य रूप से सामान्य वर्ग (General Category/Unreserved) से होना चाहिए। जो लोग पहले से SC, ST, या OBC (BC/EBC) आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वे EWS के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
2. पारिवारिक आय (Family Income) की शर्त:
उम्मीदवार के परिवार की कुल वार्षिक आय (Gross Annual Income) 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय में परिवार के सभी स्रोत शामिल होते हैं, जैसे— वेतन (Salary), कृषि, व्यवसाय (Business), और अन्य पेशे से होने वाली आय (आवेदन करने वाले वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की आय)।
3. संपत्ति (Property / Assets) की शर्त:
आवेदक या उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए (यदि है, तो आप अपात्र माने जाएंगे):
✅ 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि (Agricultural Land)।
✅ 1000 वर्ग फुट (Sq. Ft.) या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट (Residential Flat)।
✅ अधिसूचित नगरपालिकाओं (Notified Municipalities) के क्षेत्र में 100 वर्ग गज (Sq. Yards) या उससे अधिक का आवासीय भूखंड (Plot)।
✅ अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
(नोट: यहां 'परिवार' में माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन, आवेदक के पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल माने जाते हैं।)
📄 जरूरी दस्तावेजों की सूची (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन से पहले इन्हें तैयार रखें:
✅ आवेदक का पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या पैन कार्ड (कोई एक)।
✅ आवेदक की नवीनतम फोटो: एक पासपोर्ट साइज फोटो (Self-Attested यानी जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर हों)।
✅ स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form): यह एक फॉर्म होता है जिसमें आप प्रमाणित करते हैं कि आपकी संपत्ति और आय EWS नियमों के दायरे में है (इसे फॉर्म के साथ ऑनलाइन टिक/सबमिट किया जाता है)।
✅ सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: OTP और सर्टिफिकेट डाउनलोड लिंक प्राप्त करने के लिए।
✅ अन्य दस्तावेज (वैकल्पिक): यदि अंचलाधिकारी मांगते हैं, तो आपको अपना पुराना आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ सकता है।
📝 EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
बिहार में EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब आपको ब्लॉक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप RTPS (Service Plus) पोर्टल के माध्यम से 10 मिनट में घर बैठे आवेदन कर सकते हैं:
RTPS पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर विजिट करें।
सामान्य प्रशासन विभाग चुनें: होमपेज पर बाईं ओर "लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ" के तहत "सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएँ" पर क्लिक करें।
EWS विकल्प का चयन: अब ड्राप-डाउन मेनू से "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन" वाले विकल्प पर क्लिक करें।
अंचल स्तर (Block Level): शुरुआत में आपको "अंचल स्तर पर (RO Level)" का चयन करना होगा (यहीं से पहली बार EWS बनता है)।
फॉर्म भरें: आपके सामने EWS का विस्तृत आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, जाति (सामान्य वर्ग की उपजाति), और पारिवारिक आय का सही-सही विवरण भरें।
फोटो अपलोड और स्व-घोषणा: अपना सेल्फ-अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें और नीचे दिए गए 'स्व-घोषणा' वाले चेकबॉक्स (I Agree) पर टिक करें।
कैप्चा और सबमिट: कैप्चा कोड डालकर 'Proceed' पर क्लिक करें।
दस्तावेज संलग्न करें (Attach Annexure): अब "Attach Annexure" पर क्लिक करके अपना पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) स्कैन करके अपलोड करें और 'Save Annexure' पर क्लिक करें।
फाइनल सबमिट: सभी जानकारियों को क्रॉस-चेक करने के बाद 'Submit' बटन दबा दें।
पावती रसीद (Acknowledgement): आवेदन सफल होने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी, जिसमें आपका Application Reference Number और सर्टिफिकेट मिलने की अनुमानित तिथि (लगभग 21 कार्य दिवस) लिखी होगी। इसे सुरक्षित रख लें।
📥 आवेदन का स्टेटस चेक और डाउनलोड कैसे करें?
21 दिनों के बाद, आप अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसे खुद ही डाउनलोड भी कर सकते हैं:
पुनः serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर दाईं ओर "आवेदन की स्थिति देखें (Track Application Status)" पर क्लिक करें।
अपना Application Reference Number और आवेदन की तिथि (या डिलीवरी की तिथि) दर्ज करें।
यदि आपके आवेदन का स्टेटस "Delivered" दिखा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपका EWS सर्टिफिकेट बनकर तैयार है।
वहीं नीचे "Issue of EWS Certificate" लिंक पर क्लिक करके आप अपना डिजिटल हस्ताक्षरित (Digitally Signed) EWS सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
Q1: Bihar EWS Certificate की वैधता (Validity) कितनी होती है?
A1: EWS प्रमाणपत्र केवल उसी वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिए वैध होता है, जिस वर्ष के लिए इसे जारी किया गया है। हर साल 1 अप्रैल के बाद आपको अपनी आय का नया विवरण देकर नया EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है।
Q2: क्या EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई ऑनलाइन शुल्क (Fee) लगता है?
A2: नहीं, बिहार सरकार के Service Plus / RTPS पोर्टल पर EWS या किसी भी अन्य प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बिल्कुल मुफ्त है।
Q3: EWS सर्टिफिकेट बनने में कितने दिन का समय लगता है?
A3: सामान्यतः अंचल स्तर (RO Level) पर EWS प्रमाणपत्र जारी करने की निर्धारित समय सीमा 21 कार्य दिवस (Working Days) होती है।
Q4: क्या OBC या SC/ST वर्ग के लोग EWS के लिए आवेदन कर सकते हैं?
A4: बिल्कुल नहीं। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो 'सामान्य वर्ग' (General Category) में आते हैं और किसी अन्य आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं ले रहे हैं।
Q5: ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या ब्लॉक (अंचल) जाना जरूरी है?
A5: आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन के बाद ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं होती, आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जारी हो जाता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, यदि राजस्व अधिकारी (RO) को आपके दस्तावेजों में कोई संदेह होता है, तो वे भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के लिए आपको बुला सकते हैं।
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