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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026: Apply Online for ₹20,000 Assistance

Post Date / Update: 07 September 2026 | 03:08 PM
Short Information:

Cooperative Department, Government of Bihar has launched the online application process for Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (BRFSY) Kharif-2026 Season. Under this scheme, registered farmers (Raiyat, Non-Raiyat, and Partial Raiyat/Non-Raiyat) suffering crop damage can receive financial assistance of ₹7,500 to ₹10,000 per hectare (up to ₹20,000 for 2 hectares) directly into their bank accounts. Eligible farmers can apply online without any premium until 31/10/2026 at JobInBihar.com


विषय सूची

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2026 मौसम)

फसल क्षति पर ₹20,000 तक की सहायता राशि | पूर्णतः निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन

जॉब इन बिहार आधिकारिक : WWW.JOBINBIHAR.COM

योजना संक्षिप्त अवलोकन

योजना का नामबिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY Kharif-2026)
संबंधित विभागसहकारिता विभाग, बिहार सरकार
मौसम / सत्रखरीफ 2026 मौसम (Kharif Season 2026)
अधिकतम आर्थिक सहायता₹ 7,500 से ₹ 10,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर / ₹20,000)
पात्र किसान वर्गरैयत, गैर-रैयत (बटाईदार) एवं आंशिक रूप से रैयत व गैर-रैयत किसान
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (esahkari.bihar.gov.in)
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 Official Notice

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि : शुरू हो चुका है (Active)

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि :31 अक्टूबर 2026

भू-स्वामित्व / रसीद निर्गत कट-ऑफ : 31 मार्च 2025 के पश्चात् निर्गत

फसल कटनी प्रयोग एवं सत्यापन : फसल कटाई के उपरांत

आवेदन एवं प्रीमियम शुल्क

सभी श्रेणी के किसान : ₹ 0/- (पूर्णतः निःशुल्क)

बीमा प्रीमियम राशि : शून्य (सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वहन)

भुगतान का माध्यम : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा बैंक खाते में

योजना के प्रमुख लाभ एवं सहायता राशि की दर

फसल क्षति का प्रतिशतसहायता दर (प्रति हेक्टेयर)अधिकतम देय सहायता (2 हेक्टेयर तक)
फसल उत्पादन में 20% तक क्षति होने पर₹ 7,500/- प्रति हेक्टेयर₹ 15,000/-
फसल उत्पादन में 20% से अधिक क्षति होने पर₹ 10,000/- प्रति हेक्टेयर₹ 20,000/-
अधिकतम रकबा सीमाअधिकतम 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक ही सहायता राशि देय है
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान इस योजना के तहत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।

खरीफ 2026 मौसम हेतु अधिसूचित फसलों का विवरण

अधिसूचना स्तरसम्मिलित फसलें
पंचायत स्तरीय फसल• अगहनी धान
• भदई मकई
जिला स्तरीय फसल• सोयाबीन
• मखाना
• आलू
• बैंगन
• टमाटर
• गोभी

*नोट: अधिसूचित फसलों से संबंधित विशिष्ट जिलों एवं पंचायतों के नाम सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सत्यापन के समय अपलोड करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • 1. रैयत किसान (Landowner Farmer):
    — अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च 2025 के पश्चात् निर्गत)।
    — स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form)।
  • 2. गैर-रैयत किसान (Sharecropper / Batidar):
    — स्व-घोषणा पत्र (संबंधित वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित)।
  • 3. रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान:
    — अपनी निजी भूमि के लिए अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र / राजस्व रसीद (31 मार्च 2025 के पश्चात् निर्गत)।
    — बटाईदार भूमि के लिए वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र।
  • सामान्य आवश्यकताएं: बिहार कृषि विभाग डी.बी.टी. (DBT) पोर्टल पर 13 अंकों का वैध किसान निबंधन संख्या (Registration Number) एवं बैंक खाता।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026 : ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "किसान कॉर्नर" मेनू के अंतर्गत "बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ-2026) हेतु आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपने कृषि विभाग का 13 अंकों का किसान निबंधन संख्या दर्ज करें और "Search" बटन पर क्लिक करें।
  4. स्क्रीन पर प्रदर्शित किसान के बुनियादी विवरण की जांच करें और अपनी श्रेणी (रैयत, गैर-रैयत अथवा दोनों) का चयन करें।
  5. अपनी अधिसूचित फसल, बुआई का रकबा (डिसमिल/एकड़ में), खाता संख्या, खेसरा संख्या तथा संबंधित विवरण दर्ज करें।
  6. आवश्यक श्रेणी अनुसार स्व-घोषणा पत्र एवं अद्यतन राजस्व रसीद/एलपीसी अपलोड करें।
  7. आवेदन फॉर्म की जांच कर फाइनल सबमिट करें और आवेदन पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

खरीफ 2026 ऑनलाइन आवेदन करें 

यहाँ क्लिक करें (Active)

सहकारिता विभाग आधिकारिक सूचना 

यहाँ क्लिक करें

ई-सहकारी (esahkari) आधिकारिक पोर्टल

esahkari.bihar.gov.in

सहकारिता विभाग कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री

1800 3454 110

किसान पंजीकरण संख्या जानें (DBT Agriculture)

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फोटो रिसाइजर, पीडीएफ कंप्रेस एवं टूल्स

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Frequently Asked Questions
1. बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2026) की अंतिम तिथि क्या है?
• खरीफ 2026 मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
2. इस योजना के तहत फसल क्षति होने पर कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
• फसल उत्पादन में 20% तक क्षति होने पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर तथा 20% से अधिक क्षति होने पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर (₹20,000 तक) की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
3. क्या गैर-रैयत (बटाईदार) किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
• हाँ, बिहार के रैयत किसान, गैर-रैयत (बटाईदार) किसान और आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
4. क्या किसानों को इस योजना के लिए कोई प्रीमियम देना पड़ता है?
• नहीं, बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए कोई बीमा प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।
5. योजना के तहत कौन-कौन सी फसलें अधिसूचित की गई हैं?
• पंचायत स्तर पर अगहनी धान और भदई मकई, तथा जिला स्तर पर सोयाबीन, मखाना, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी अधिसूचित फसलें हैं।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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