1. बिहार गन्ना यंत्रीकरण योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
• गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार किसान एवं यंत्र बैंक स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम समय-सीमा 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
2. बिहार गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान दिया जा रहा है?
• इस योजना के तहत अधिसूचित सामान्य कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से 50% तक, फसल अवशेष प्रबंधन एवं सेट उपचार यंत्रों पर 75% से 80% तक तथा कस्टम हायरिंग सेंटर/यंत्र बैंक की स्थापना पर अधिकतम ₹8.00 लाख (80%) तक का अनुदान दिया जा रहा है।
3. क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए LPC या मालगुजारी रसीद होना अनिवार्य है?
• ₹20,000 से अधिक सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों के लिए LPC या अद्यतन रसीद अनिवार्य है। हालांकि, ₹20,000 तक की सब्सिडी वाले यंत्रों के लिए LPC/लगान रसीद की आवश्यकता नहीं है, जिससे गैर-रैयत (बटाईदार) किसान भी लाभ उठा सकते हैं।
4. यंत्र बैंक (Custom Hiring Centre) स्थापित करने के लिए कौन-कौन से समूह पात्र हैं?
• पैक्स (PACS), जीविका समूह, आत्मा से पंजीकृत किसान समूह, एफपीओ (FPO), पंजीकृत सहकारी समितियां, प्राइवेट कंपनियां, चीनी मिलें एवं लाइसेंस प्राप्त गुड़ उद्यमी यंत्र बैंक स्थापित करने हेतु पात्र हैं।
5. गन्ना यंत्रीकरण योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस पोर्टल पर करना होगा?
• लाभार्थी गन्ना उद्योग विभाग के अधिकृत पोर्टल sugarcanemech.bihar.gov.in पर जाकर अपनी 13 अंकों की डीबीटी किसान पंजीकरण संख्या के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।