
| Name of Post: | Bihar Gehu Adhiprapti 2026: बिहार गेहूं अधिप्राप्ति ऑनलाइन आवेदन शुरू, ₹2585 MSP |
| Post Date / Update: | 03 April 2026 | 03:08 PM |
| Short Information: | बिहार सरकार द्वारा गेहूं अधिप्राप्ति 2026 के लिए पैक्स (PACS) के माध्यम से ₹2585 प्रति क्विंटल की दर से खरीद शुरू। किसान अपना ऑनलाइन निबंधन 15 जून तक इ-सहकारी पोर्टल पर कर सकते हैं |
बिहार गेहूं अधिप्राप्ति: ₹2585 प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद शुरू!
बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद (अधिप्राप्ति) की घोषणा कर दी है। अब किसान बिचौलियों के चक्कर काटे बिना सीधे पैक्स (PACS) या व्यापार मंडल को अपना गेहूं बेच सकते हैं। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 तय किया गया है।
Bihar Gehu Adhiprapti 2026: बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के किसानों की आय का मुख्य स्रोत रबी की फसल, विशेषकर गेहूं है। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार हर साल अधिप्राप्ति केंद्र खोलती है। वर्ष 2026 में इस प्रक्रिया को और भी सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि भुगतान सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में जा सके।
| विवरण (Details) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| विभाग का नाम | सहकारिता विभाग, बिहार सरकार |
| योजना का नाम | बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना 2026-27 |
| MSP दर | ₹2585 प्रति क्विंटल |
| वेबसाइट | esahkari.bihar.gov.in |
💵 गेंहू का MSP (2026-27):
✅ ऑनलाइन पंजीकरण: मार्च 2026 से जारी
✅ गेहूं खरीद की शुरुआत: 01 अप्रैल 2026
✅ खरीद की अंतिम तिथि: 15 जून 2026 (संभावित)
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: "किसान कॉर्नर" सेक्शन में "गेहूं अधिप्राप्ति आवेदन" चुनें।
स्टेप 3: अपनी किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें और 'Search' करें।
स्टेप 4: जमीन का विवरण और गेहूं की मात्रा भरें।
स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट ले लें।
| Online Application Link | Apply Now |
| Official Website | esahkari.bihar.gov.in |
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Q1. गेंहू का MSP रेट क्या है?
उत्तर: इस वर्ष सरकार ने ₹2585 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।
Q2. भुगतान कितने समय में होता है?
उत्तर: गेहूं बेचने के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
Q3. गैर-रैयत किसान कितना गेहूं बेच सकते हैं?
उत्तर: गैर-रैयत (बटाईदार) किसान अधिकतम 100 क्विंटल तक गेहूं सरकारी दर पर बेच सकते हैं।
Q4. क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क है?
उत्तर: नहीं, गेहूं अधिप्राप्ति के लिए पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क है।
Q5. निबंधन कहाँ करवाना होगा?
उत्तर: किसान स्वयं इ-सहकारी पोर्टल पर या अपने नजदीकी पैक्स (PACS) केंद्र पर जाकर निबंधन करवा सकते हैं।
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