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Bihar Krishi Input Anudan Yojana 2026: Apply Online For Crop Damage Compensation

Post Date / Update:19 June 2026 | 07:00 PM
Short Information:बिहार सरकार ने आंधी-तूफान व ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के तहत ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया है। प्रति हेक्टेयर ₹22,500 तक की मिलने वाली सब्सिडी की पूरी जानकारी और डायरेक्ट अप्लाई लिंक यहाँ देखें।

कृषि विभाग, बिहार सरकार
Bihar Krishi Input Anudan Yojana Online Apply 2026
कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 — प्राकृतिक आपदा फसल क्षति मुआवजा पोर्टल
🎉 बड़ी राहत: आंधी-तूफान व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू
बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा राज्य के अन्नदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण की खिड़की खोल दी गई है। मई महीने में आए भीषण आंधी-तूफान, असामयिक मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि के कारण जिन अन्नदाताओं की रबी अथवा तैयार नकदी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं, उन्हें सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वित्तीय क्षतिपूर्ति सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के चिन्हित प्रभावित जिलों के रैयत (भू-स्वामी) और गैर-रैयत (बटाईदार/पट्टेदार) दोनों श्रेणियों के किसान लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अत्यंत सीमित रखी गई है, इसलिए पात्र उम्मीदवार 20 जून 2026 से 24 जून 2026 तक आधिकारिक डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर अपनी किसान पंजीकरण संख्या के माध्यम से फॉर्म लॉक कर सकते हैं।
Important Dates
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 20 जून 2026
आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि: 24 जून 2026
प्रभावित आपदा संदर्भ तिथि: 04 मई 2026 की ओलावृष्टि
अनुदान वितरण मोड: आधार सीडेड बैंक खाता (DBT Mode)
आवेदन की स्थिति जांच: ऑनलाइन (किसान पंजीकरण द्वारा)
अनुदान सीमा एवं मापदंड
अधिकतम भूमि सीमा कवरेज: अधिकतम 2 हेक्टेयर तक अनुमत
न्यूनतम सहायता (असिंचित): ₹ 1,000/- निश्चित
न्यूनतम सहायता (सिंचित): ₹ 2,000/- निश्चित
🛡️ डेटा सुरक्षा एवं प्राइवेसी निर्देश: सरकारी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या किसी बाहरी साइबर कैफे के माध्यम से प्रविष्टि कराते समय अपने संवेदनशील क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखें। आधिकारिक डीबीटी सर्वर पर केवल प्रामाणिक पंजीकरण संख्या ही दर्ज करें।
फसल क्षति के प्रकार के अनुसार मिलने वाला अनुदान (Subsidy Rates)
1. वर्षाश्रित (असिंचित) क्षेत्र
ऐसे कृषि क्षेत्र जहां सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था प्रकृति पर निर्भर होती है, वहाँ प्रति हेक्टेयर ₹ 8,500/- की सहायता राशि देय है।
2. सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र
नहर, नलकूप अथवा अन्य स्थायी साधनों से सिंचित होने वाले खेतों में फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर ₹ 17,000/- का मुआवजा मिलेगा।
3. शाश्वत / बहुवर्षीय फसलें
लंबे समय तक चलने वाली फसलें (जैसे गन्ना, फलदार बगीचे व अन्य बहुवर्षीय पौधे) के व्यापक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर ₹ 22,500/- की अधिकतम वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत स्वीकृत जिले 
चिन्हित लाभान्वित जिलेसत्यापन का आधारपात्र किसान श्रेणियां
• पूर्णिया
• किशनगंज
• मधुबनी
• सुपौल
इन जिलों के केवल उन्हीं विशेष प्रखंडों एवं पंचायतों के किसानों को शामिल किया गया है, जहाँ स्थानीय कृषि समन्वयकों और अंचलाधिकारी (CO) द्वारा फसल क्षति प्रतिवेदन (Survey Report) मुख्यालय को प्रेषित किया गया था।रैयत (भू-स्वामी) एवं
गैर-रैयत (बटाईदार किसान)
योजना का मुख्य उद्देश्य एवं सत्यापन प्रक्रिया
मूल उद्देश्य: आंधी-तूफान और मूसलाधार ओलावृष्टि से त्रस्त किसानों को अविलंब आर्थिक सुरक्षा संबल देना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे और वे आगामी सीजन की फसलों की बुआई के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक और कीटनाशक (कृषि इनपुट) बिना किसी वित्तीय संकट के क्रय कर सकें।
सत्यापन की प्रक्रिया: आपके द्वारा ऑनलाइन सबमिट किया गया डेटा सीधे आपके संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक (Agriculture Coordinator) के लॉगिन पर जाता है। भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद इसे जिला स्तर पर फॉरवर्ड किया जाता है, जहां से अनुमोदन मिलते ही राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है।
Mandatory Document Checklist
पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित डिजिटल प्रलेखों को तैयार रखें:

🏢 स्वयं भू-स्वामी (रैयत किसान) होने की स्थिति में:
• अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC - Land Possession Certificate) अथवा ऑनलाइन कटी हुई लगान रसीद (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 अथवा 2025-26 में से कोई एक मान्य)।

🌾 बटाईदार (गैर-रैयत किसान) होने की स्थिति में:
• विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में "स्वघोषणा प्रमाण पत्र" (Self Declaration Certificate)। यह प्रपत्र डीबीटी पोर्टल के होमपेज पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है, जिस पर वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

🔑 सामान्य क्रेडेंशियल्स (सभी के लिए अनिवार्य):
13 अंकों की वैध बिहार किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration Number)।
• आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की साफ छवि और मोबाइल नंबर (जो आधार और बैंक से लिंक हो)।
कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
योग्य किसान भाई-बहन निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपने घर बैठे अथवा नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC वसुधा केंद्र) के माध्यम से इन चरणों का पालन कर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं:
  1. बिहार सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in को ओपन करें।
  2. होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और 'ऑनलाइन आवेदन करें' सेक्शन के तहत उपलब्ध विकल्प "कृषि इनपुट अनुदान योजना (2026)" पर क्लिक करें।
  3. अपनी 13 अंकों की प्रामाणिक किसान पंजीकरण संख्या (Registration Number) दर्ज करें और 'Search' बटन पर क्लिक करें।
  4. स्क्रीन पर आपकी पूरी किसान प्रोफाइल (नाम, बैंक विवरण आदि) खुल जाएगी। अब 'फसल क्षति का कारण' में ओलावृष्टि/आंधी का चयन करें।
  5. अपने प्रभावित खेत का कुल रकबा (डेसिमल में), खाता संख्या, खेसरा संख्या और बगल के किसानों के नाम की सही प्रविष्टि दर्ज करें।
  6. अपनी पात्रता के अनुसार एलपीसी, लगान रसीद या हस्ताक्षरित स्वघोषणा पत्र को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करें।
  7. भरी गई जानकारी को दोबारा जांच लें और पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज कर फॉर्म को Final Submit करें। जनरेट हुई आवेदन पावती रसीद को भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर सुरक्षित रख लें।
Useful Links
Apply Online (Link Active From 20-06-2026)Click Here to Apply
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Disclaimer / अस्वीकरण: बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के अंतर्गत फसल मुआवजा प्राप्त करने हेतु इस पोर्टल पर संकलित सब्सिडी दरें, महत्वपूर्ण तिथियां और सीधे लिंक्स केवल सामान्य मार्गदर्शिका के रूप में कृषकों की त्वरित सहायता के लिए हैं। आवेदन स्वीकार करने, त्रुटि सुधार करने, भौतिक राजस्व सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने और सब्सिडी हस्तांतरण का पूर्ण वैधानिक संप्रभु अधिकार कृषि विभाग, बिहार सरकार के पास सुरक्षित है। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रविष्टि को फाइनल लॉक करने से पहले सरकार के आधिकारिक मुख्य सर्वर पर उपलब्ध नवीनतम सूचना बुलेटिन का मिलान अवश्य कर लें।

Frequently Asked Questions
1. बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 (Bihar Krishi Input Anudan) के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
• कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जून 2026 से प्रारंभ होगी तथा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 निर्धारित की गई है।
2. इस योजना के अंतर्गत फसल क्षति मुआवजे के रूप में प्रति हेक्टेयर कितनी सहायता राशि दी जाती है?
• प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षाश्रित (असिंचित) भूमि के लिए ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर तथा गन्ना सहित शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी देय है।
3. बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 का लाभ वर्तमान में किन जिलों के किसानों को मिलेगा?
• मई महीने में आई भीषण ओलावृष्टि से प्रभावित चार प्रमुख जिलों — पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल के चिन्हित प्रखंडों एवं पंचायतों के पीड़ित किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
4. क्या पट्टे या बटाई पर खेती करने वाले (गैर-रैयत) किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं?
• हां, सरकार ने रैयत (भू-स्वामी) और गैर-रैयत (बटाईदार/पट्टेदार) दोनों श्रेणियों के किसानों को शामिल किया है। गैर-रैयत किसानों को आवेदन के समय डीबीटी पोर्टल से下载 किया गया हस्ताक्षरित 'स्वघोषणा प्रमाण पत्र' अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. इस योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम कितनी भूमि के लिए अनुदान राशि अनुमत की गई है?
• कृषि विभाग के नियमों के अनुसार, एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक की फसल क्षति के लिए अनुदान दिया जा सकता है। इसमें छोटे किसानों के हित की रक्षा हेतु असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम ₹1,000 और सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम ₹2,000 की राशि निश्चित की गई है।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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