×
Name of Post:

Bihar Krishi Vaniki Yojana 2026: Offline Application Form & ₹60 Incentive Scheme

Post Date / Update: 23 September 2026 | 02:59 PM
Short Information:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना 2026 के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान मात्र ₹10 प्रति पौधे की सुरक्षित राशि जमा कर विभागीय पौधशाला से पौधे ले सकते हैं। 3 वर्ष बाद 50% से अधिक पौधे जीवित रहने पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि के साथ ₹10 की सुरक्षित राशि भी वापस की जाएगी (कुल ₹70)। आवेदन फॉर्म एवं पूरी जानकारी JobInBihar.com पर देखें


विषय सूची

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

बिहार कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना 2026 : ऑफलाइन आवेदन सूचना

₹10 में पौधा प्राप्त करें एवं 3 वर्ष बाद पाएं ₹60 प्रोत्साहन + ₹10 वापसी (कुल ₹70 प्रति पौधा)

जॉब इन बिहार आधिकारिक : WWW.JOBINBIHAR.COM

योजना संक्षिप्त विवरण (Overview)

योजना का नामकृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना 2026 [Agroforestry Scheme]
संबंधित विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार
लक्षित लाभार्थीबिहार राज्य के किसान, कृषक समूह एवं कृषि उद्यमी
सुरक्षित मूल्य (Security Deposit)₹ 10/- प्रति पौधा (विभागीय नर्सरी से पौधा लेते समय)
प्रोत्साहन राशि (Incentive)₹ 60/- प्रति जीवित पौधा + ₹ 10/- सुरक्षित मूल्य वापसी (कुल ₹ 70/-)
आवेदन का माध्यमऑफलाइन (वन प्रमंडल/प्रक्षेत्र कार्यालय) अथवा ईमेल द्वारा

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू तिथि : शुरू हो चुका है (विज्ञप्ति जारी)

आवेदन की अंतिम तिथि :30 सितंबर 2026

पौधा वितरण : स्थानीय वन पौधशाला (Nursery) द्वारा

विभागीय हेल्पलाइन

हेल्पलाइन फोन नंबर : 0612-2226911

आधिकारिक ईमेल : hariyalimission@gmail.com

संपर्क समय : कार्यालय अवधि में (सुबह 10 से शाम 5 बजे)

योजना के तहत मिलने वाले लाभ एवं प्रोत्साहन

  • रियायती दर पर पौधे: किसानों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं (Nursery) से मात्र ₹10 सुरक्षित मूल्य प्रति पौधा जमा करने पर स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • प्रोत्साहन राशि का भुगतान: रोपण के 3 वर्षों के उपरांत 50% से अधिक उत्तरजीविता (पौधे जीवित रहने) पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • सुरक्षित मूल्य की वापसी: प्रोत्साहन राशि के साथ ही किसान द्वारा प्रारंभ में जमा किया गया ₹10 सुरक्षित मूल्य भी प्रति जीवित पौधे पर वापस कर दिया जाता है।
  • पेड़ों पर संपूर्ण अधिकार: रोपित पौधों, उनसे मिलने वाली उपज तथा उनके परिपक्व होने पर लकड़ी पर किसान बंधुओं का शत-प्रतिशत संपूर्ण अधिकार रहेगा।
  • प्रशिक्षण एवं तकनीकी सलाह: वन विभाग द्वारा पौधों के रख-रखाव, खाद एवं संपोषण हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जाता है।

सुरक्षित राशि (₹10 प्रति पौधा) जमा करने की प्रक्रिया

योजनान्तर्गत सुरक्षित राशि ₹10/- प्रति पौधा जमा करने हेतु किसान संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं:

  • नकद राशि: किसान संबंधित वन प्रमंडल कार्यालय में सीधे नकद राशि जमा कर पावती रसीद ले सकते हैं।
  • FD / NSC के माध्यम से: किसान फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) — जिसकी वैधता न्यूनतम 15 जून 2029 तक हो — संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) के पदनाम से बंधक रखकर भी जमा करा सकते हैं।

पात्रता एवं चयन में प्राथमिकता

  • न्यूनतम पात्रता: आवेदक के पास न्यूनतम 100 पौधे लगाने योग्य उपयुक्त भूमि होनी चाहिए (भूमि निजी अथवा पंजीकृत लीज पर हो सकती है)।
  • प्राथमिकता 1: न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि पर (एक साथ) वृक्षारोपण करने के इच्छुक एकल किसान अथवा किसान समूहों को चयन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
  • प्राथमिकता 2: पूर्व से लगाए गए वृक्षों के साथ मिलाकर जिन किसानों की भूमि का कुल रकबा 2 हेक्टेयर होता हो, उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी।
  • प्राथमिकता 3: वन विभाग द्वारा पहले से किए गए वृक्षारोपण क्षेत्र के ठीक बगल की जमीन वाले किसानों को भी वरीयता दी जाएगी।
  • वृक्षारोपण के प्रकार: किसान फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर ब्लॉक प्लांटेशन) अथवा कृषि वानिकी (फसलों के साथ या खेत की मेड़ों पर) में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  • पूर्ण रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र
  • भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC) अथवा अद्यतन जमीन लगान रसीद
  • यदि भूमि किराए/लीज पर है तो पंजीकृत लीज डीड (Lease Deed) की छायाप्रति
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड की छायाप्रति)
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या, बैंक नाम, शाखा एवं IFSC कोड स्पष्ट होना चाहिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो एवं सक्रिय मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप ऑफलाइन व ईमेल प्रक्रिया)

  1. सबसे पहले नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से आधिकारिक आवेदन प्रपत्र (Application Form PDF) डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
  2. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें: वन प्रमंडल, जिला, प्रखंड, आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि।
  3. भूमि का विवरण स्पष्ट भरें: खाता संख्या, खेसरा संख्या, कुल रकबा (एकड़ में) एवं रसीद संख्या।
  4. वांछित पौधों की प्रजाति (युकलिप्टस, महोगनी, सेमल, सागवान आदि) एवं पौधों की संख्या दर्ज करें।
  5. बैंक खाता विवरण भरें और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें।
  6. जमा करने के विकल्प:
    • विकल्प 1: अपने स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय (Range Office) में जाकर जमा करें।
    • विकल्प 2: अपने जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO Office) में जमा करें। 
    • विकल्प 3: फॉर्म और कागजात स्कैन कर आधिकारिक ईमेल hariyalimission@gmail.com पर भेजें।
  7. Other official website  https://forestonline.bihar.gov.in/ also check more information

आवेदन प्रपत्र एवं सूचना PDF

यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें (PDF)

वन विभाग आधिकारिक पोर्टल

state.bihar.gov.in/forest

हरियाली मिशन ईमेल

hariyalimission@gmail.com

फोटो रिसाइजर, पीडीएफ कंप्रेस टूल्स

यहाँ क्लिक करें

आधिकारिक सोशल ग्रुप से जुड़ें

Telegram | WhatsApp


Frequently Asked Questions
1. बिहार कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना 2026 क्या है?
• यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसमें किसानों को अपने खेतों, मेड़ों या निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु रियायती दर पर पौधे और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
2. कृषि वानिकी योजना के तहत प्रति पौधा कितना प्रोत्साहन और सुरक्षित मूल्य मिलता है?
• किसानों को विभागीय पौधशाला से ₹10 प्रति पौधे की सुरक्षित राशि पर पौधे मिलते हैं। 3 वर्ष बाद 50% से अधिक पौधे जीवित रहने पर ₹60 प्रोत्साहन राशि और ₹10 सुरक्षित मूल्य (कुल ₹70 प्रति पौधा) वापस किया जाता है।
3. इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम कितनी भूमि/पौधों की आवश्यकता है?
• योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 100 पौधे लगाने योग्य निजी या लीज की भूमि होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
4. बिहार कृषि वानिकी योजना का आवेदन पत्र कहां जमा करना होता है?
• किसान अपना भरा हुआ आवेदन पत्र स्थानीय वन प्रक्षेत्र कार्यालय, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में हाथों-हाथ जमा कर सकते हैं या आधिकारिक ईमेल hariyalimission@gmail.com पर भेज सकते हैं।
5. तैयार पेड़ों और लकड़ी पर किसका अधिकार रहेगा?
• योजना के नियमानुसार रोपित किए गए वृक्षों एवं उनकी उपज पर किसान बंधुओं का 100% संपूर्ण अधिकार होगा।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
Bihar Krishi Vaniki Yojana 2026 Notice

Home
Bihar Job
Latest
Admit Card
Results