पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकारबिहार कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना 2026 : ऑफलाइन आवेदन सूचना₹10 में पौधा प्राप्त करें एवं 3 वर्ष बाद पाएं ₹60 प्रोत्साहन + ₹10 वापसी (कुल ₹70 प्रति पौधा) |
योजना संक्षिप्त विवरण (Overview) |
| योजना का नाम | कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना 2026 [Agroforestry Scheme] |
| संबंधित विभाग | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार |
| लक्षित लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान, कृषक समूह एवं कृषि उद्यमी |
| सुरक्षित मूल्य (Security Deposit) | ₹ 10/- प्रति पौधा (विभागीय नर्सरी से पौधा लेते समय) |
| प्रोत्साहन राशि (Incentive) | ₹ 60/- प्रति जीवित पौधा + ₹ 10/- सुरक्षित मूल्य वापसी (कुल ₹ 70/-) |
| आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन (वन प्रमंडल/प्रक्षेत्र कार्यालय) अथवा ईमेल द्वारा |
महत्वपूर्ण तिथियांआवेदन शुरू तिथि : शुरू हो चुका है (विज्ञप्ति जारी) आवेदन की अंतिम तिथि :30 सितंबर 2026 पौधा वितरण : स्थानीय वन पौधशाला (Nursery) द्वारा | विभागीय हेल्पलाइनहेल्पलाइन फोन नंबर : 0612-2226911 आधिकारिक ईमेल : hariyalimission@gmail.com संपर्क समय : कार्यालय अवधि में (सुबह 10 से शाम 5 बजे) |
योजना के तहत मिलने वाले लाभ एवं प्रोत्साहन- रियायती दर पर पौधे: किसानों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं (Nursery) से मात्र ₹10 सुरक्षित मूल्य प्रति पौधा जमा करने पर स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।
- प्रोत्साहन राशि का भुगतान: रोपण के 3 वर्षों के उपरांत 50% से अधिक उत्तरजीविता (पौधे जीवित रहने) पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- सुरक्षित मूल्य की वापसी: प्रोत्साहन राशि के साथ ही किसान द्वारा प्रारंभ में जमा किया गया ₹10 सुरक्षित मूल्य भी प्रति जीवित पौधे पर वापस कर दिया जाता है।
- पेड़ों पर संपूर्ण अधिकार: रोपित पौधों, उनसे मिलने वाली उपज तथा उनके परिपक्व होने पर लकड़ी पर किसान बंधुओं का शत-प्रतिशत संपूर्ण अधिकार रहेगा।
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी सलाह: वन विभाग द्वारा पौधों के रख-रखाव, खाद एवं संपोषण हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जाता है।
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सुरक्षित राशि (₹10 प्रति पौधा) जमा करने की प्रक्रियायोजनान्तर्गत सुरक्षित राशि ₹10/- प्रति पौधा जमा करने हेतु किसान संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं: - नकद राशि: किसान संबंधित वन प्रमंडल कार्यालय में सीधे नकद राशि जमा कर पावती रसीद ले सकते हैं।
- FD / NSC के माध्यम से: किसान फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) — जिसकी वैधता न्यूनतम 15 जून 2029 तक हो — संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) के पदनाम से बंधक रखकर भी जमा करा सकते हैं।
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पात्रता एवं चयन में प्राथमिकता- न्यूनतम पात्रता: आवेदक के पास न्यूनतम 100 पौधे लगाने योग्य उपयुक्त भूमि होनी चाहिए (भूमि निजी अथवा पंजीकृत लीज पर हो सकती है)।
- प्राथमिकता 1: न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि पर (एक साथ) वृक्षारोपण करने के इच्छुक एकल किसान अथवा किसान समूहों को चयन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्राथमिकता 2: पूर्व से लगाए गए वृक्षों के साथ मिलाकर जिन किसानों की भूमि का कुल रकबा 2 हेक्टेयर होता हो, उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी।
- प्राथमिकता 3: वन विभाग द्वारा पहले से किए गए वृक्षारोपण क्षेत्र के ठीक बगल की जमीन वाले किसानों को भी वरीयता दी जाएगी।
- वृक्षारोपण के प्रकार: किसान फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर ब्लॉक प्लांटेशन) अथवा कृषि वानिकी (फसलों के साथ या खेत की मेड़ों पर) में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
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आवश्यक दस्तावेजों की सूची- पूर्ण रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र
- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC) अथवा अद्यतन जमीन लगान रसीद
- यदि भूमि किराए/लीज पर है तो पंजीकृत लीज डीड (Lease Deed) की छायाप्रति
- पहचान पत्र (आधार कार्ड की छायाप्रति)
- बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या, बैंक नाम, शाखा एवं IFSC कोड स्पष्ट होना चाहिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो एवं सक्रिय मोबाइल नंबर
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आवेदन कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप ऑफलाइन व ईमेल प्रक्रिया)- सबसे पहले नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से आधिकारिक आवेदन प्रपत्र (Application Form PDF) डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें: वन प्रमंडल, जिला, प्रखंड, आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि।
- भूमि का विवरण स्पष्ट भरें: खाता संख्या, खेसरा संख्या, कुल रकबा (एकड़ में) एवं रसीद संख्या।
- वांछित पौधों की प्रजाति (युकलिप्टस, महोगनी, सेमल, सागवान आदि) एवं पौधों की संख्या दर्ज करें।
- बैंक खाता विवरण भरें और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें।
- जमा करने के विकल्प:
• विकल्प 1: अपने स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय (Range Office) में जाकर जमा करें। • विकल्प 2: अपने जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO Office) में जमा करें। • विकल्प 3: फॉर्म और कागजात स्कैन कर आधिकारिक ईमेल hariyalimission@gmail.com पर भेजें। - Other official website https://forestonline.bihar.gov.in/ also check more information
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महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक्स |
आवेदन प्रपत्र एवं सूचना PDF | |
वन विभाग आधिकारिक पोर्टल | |
हरियाली मिशन ईमेल | |
फोटो रिसाइजर, पीडीएफ कंप्रेस टूल्स | |
आधिकारिक सोशल ग्रुप से जुड़ें | |