1. बिहार सरकार के कैबिनेट फैसले के अनुसार राज्य में कौन सी नई फसल बीमा योजना लागू की जा रही है?
• बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राज्य में पिछले कई वर्षों से चल रही 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब राष्ट्रीय स्तर की 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) को पुनः लागू किया जा रहा है।
2. बिहार में नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किस सीजन से प्रभावी रूप से लागू होगी?
• कृषि विभाग के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह नई बीमा व्यवस्था आगामी रबी 2026-27 सीजन की फसलों की बुआई के साथ पूरे राज्य में व्यापक रूप से प्रभावी हो जाएगी।
3. PM Fasal Bima Yojana 2026 के तहत किसानों को फसलों के अनुसार कितना प्रीमियम देना होगा?
• इस योजना के तहत किसानों को कुल बीमित राशि का बहुत कम हिस्सा देना होता है — खरीफ फसलों के लिए 1.5%, रबी फसलों के लिए 2% तथा बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम निर्धारित है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती हैं।
4. पुरानी बिहार फसल सहायता योजना और नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या मुख्य अंतर है?
• पुरानी योजना में किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता था परंतु मुआवजा राशि काफी सीमित थी। नई योजना (PMFBY) में किसानों को नाममात्र का प्रीमियम देना होगा, लेकिन इसमें बुआई से लेकर कटाई के बाद (Post-Harvest) तक का व्यापक रिस्क कवर और बड़े पैमाने पर नुकसान होने पर काफी अधिक मुआवजा मिलने की संभावना रहती है।
5. बिहार के किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?
• जब इसका पोर्टल पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, तब किसान आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in या बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। ऑफलाइन माध्यम के लिए किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC वसुधा केंद्र) या अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर फॉर्म भर सकते हैं।