1. बिहार सरकार द्वारा पुराने राशन कार्ड पोर्टल के स्थान पर नया Smart PDS 2.0 पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है?
• पुराने डेटाबेस आर्किटेक्चर में कई तकनीकी त्रुटियां थीं, जिसके कारण उपभोक्ताओं के डेटा लीक और डुप्लीकेट राशन कार्ड जैसी गंभीर समस्याएं आ रही थीं। नए पोर्टल को अत्यधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से क्लाउड आधारित एकीकृत प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया है।
2. क्या नए पोर्टल पर खुद का रजिस्ट्रेशन या नए राशन कार्ड का आवेदन करने के लिए कोई सरकारी शुल्क निर्धारित है?
• नहीं। बिहार सरकार द्वारा नए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल br.smartpds.nic.in पर स्व-पंजीकरण (Self Registration) और नए राशन कार्ड का आवेदन पूर्णतः निःशुल्क (₹ 0/-) रखा गया है। इसके लिए नागरिकों को किसी भी बिचौलिए को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है।
3. राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी (e-KYC) कराना क्यों आवश्यक है, और यह कहाँ होगा?
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फर्जी, मृत अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम पर उठाए जा रहे अवैध राशन को रोकने के लिए प्रत्येक सदस्य का भौतिक सत्यापन आवश्यक है। यह प्रक्रिया आप अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान (FPS) पर जाकर पोस (e-POS) मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर निःशुल्क पूर्ण करा सकते हैं।
4. यदि डीलर द्वारा राशन वितरण में धांधली की जाती है या वजन कम दिया जाता है, तो इस नए पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
• उपभोक्ता नए पोर्टल में अपने सिटीजन आईडी से लॉगिन कर 'Grievance' विकल्प के तहत सीधे डीलर के खिलाफ ऑनलाइन साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-345-6194 या मुख्य शॉर्टकोड हेल्पलाइन नंबर 1967 पर सीधे कॉल करके भी तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करा सकते हैं।