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Bihar Smart PDS Portal 2026: Online Registration, Login & New Ration Card Apply Link

Post Date / Update:01 June 2026 | 03:14 PM
Short Information:The Food and Consumer Protection Department of Bihar has launched the integrated Smart PDS 2.0 Portal. Citizens can now apply online for new ration cards, update family member details, track live allotment, and complete mandatory e-KYC.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार
बिहार स्मार्ट पीडीएस पोर्टल 2.0 (Bihar Smart PDS Portal 2026)
नया राशन कार्ड आवेदन, संसोधन, ई-केवाईसी एवं डीलरशिप मैपिंग एकीकृत प्रणाली
🎉 नया डिजिटल अपग्रेड चालू: नया जन वितरण प्रणाली (Smart PDS) लाइव, घर बैठे मिलेंगी राशन सेवाएं
Bihar Smart PDS 2.0 Portal : योजना एवं तकनीक का मुख्य विवरण
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के करोड़ों राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक बिल्कुल नया एवं अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म Smart PDS 2.0 Portal आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। पूर्ववर्ती प्रणालियों में आने वाली तकनीकी बाधाओं, सर्वर क्रैश और सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए विभाग ने कुछ समय के लिए पुरानी ऑनलाइन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया था। अब अत्याधुनिक क्लाउड आर्किटेक्चर तकनीक पर आधारित इस नए एकीकृत पोर्टल को जनसामान्य के लिए सक्रिय कर दिया गया है। इस नए पोर्टल के माध्यम से बिहार के आम नागरिक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने, नाम जोड़ने/हटाने, सुधार करने, डीलर मैपिंग की जांच करने तथा अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) जैसी समस्त प्रक्रियाएं बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटे घर बैठे पूरी कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण समय-सीमा (Timelines)
पोर्टल लॉन्च एवं सक्रियता तिथि: जून 2026 से पूर्णतः प्रभावी
अनिवार्य राशन ई-केवाईसी अंतिम तिथि: विभाग द्वारा निर्धारित चक्रानुसार देय
नया आवेदन / संसोधन प्रक्रिया: 24×7 ऑनलाइन मोड चालू
शिकायत निवारण समय-सीमा: आवेदन दर्ज होने के अधिकतम 15-30 कार्य दिवस
सेवा शुल्क एवं आवश्यक प्रविष्टियां
स्मार्ट PDS पोर्टल स्व-पंजीकरण शुल्क:₹ 0/- (पूर्णतः निःशुल्क)
राशन कार्ड ई-केवाईसी / सत्यापन: जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) पर निःशुल्क
सत्यापन का आधार: बायोमेट्रिक एवं ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण
सुरक्षा नियम: फर्जी, दोहरे और अपात्र राशन कार्डों को हटाने के लिए इस पोर्टल पर मजबूत सुरक्षित प्रमाणीकरण फिल्टर लगाए गए हैं ताकि केवल वास्तविक परिवारों को ही खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ मिल सके।
बिहार राशन कार्ड एवं स्मार्ट पीडीएस टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
विभागीय राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर
1800-345-6194
आधिकारिक उपभोक्ता शिकायत सहायता
1967
कार्य समय: कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक। यदि डीलर द्वारा राशन कम दिया जाता है, ई-केवाईसी में समस्या आती है, या पोर्टल लॉगिन एरर होता है, तो तुरंत इन नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
Smart PDS 2.0 पोर्टल पर मिलने वाली प्रमुख एकीकृत डिजिटल सेवाएं
इस अपग्रेड किए गए प्लेटफार्म पर नागरिकों के लिए निम्नलिखित मुख्य सुविधाएं एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई गई हैं:
• नए डिजिटल राशन कार्ड हेतु फ्रेश ऑनलाइन आवेदन
• राशन कार्ड प्रिंटिंग एवं लाइव ई-राशन कार्ड डाउनलोड
• परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने या विलोपन (सुधार) की सुविधा
• वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) अंतर-राज्यीय मैपिंग स्थिति
• राशन कार्ड ई-केवाईसी (e-KYC) एवं आधार सीडिंग स्थिति की जांच
• अपनी एफपीएस (Fair Price Shop) राशन दुकान और आवंटन का विवरण
• फर्जी, डुप्लीकेट या अपात्र राशन कार्डों का स्वतः ऑनलाइन निष्कासन
• डीलर के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं रियल-टाइम ट्रैकिंग
नागरिक गाइड: स्मार्ट पीडीएस पोर्टल का उपयोग करने की चरणबद्ध प्रक्रिया
बिहार के उपभोक्ता नीचे दी गई चरणबद्ध तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:
  1. सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र में बिहार सरकार के नए स्मार्ट पीडीएस वेब पोर्टल br.smartpds.nic.in पर जाएं।
  2. मुख्य पोर्टल के होमपेज पर दाईं ओर उपलब्ध मुख्य मेनू बार में "Citizen Corner" के अंतर्गत "Citizen Login" के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आपके स्क्रीन पर एक नया सुरक्षित लॉगिन विंडो खुलेगा। यदि आप पहली बार आ रहे हैं, तो नीचे दिए गए "New User Registration" विकल्प का चयन करें।
  4. अपना नाम, सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा अपना जिला व ब्लॉक चुनकर 'Generate OTP' पर क्लिक करें। मोबाइल पर प्राप्त सुरक्षा कोड को दर्ज कर सत्यापित करें।
  5. सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के उपरांत सिस्टम द्वारा आपकी यूनिक लॉगिन आईडी (Login ID) और पासवर्ड जेनरेट कर दिया जाएगा।
  6. प्राप्त क्रेडेंशियल्स के माध्यम से पुनः पोर्टल में लॉगिन करें। अब आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर 'New Apply', 'Correction' अथवा 'Check e-KYC Status' जैसी किसी भी वांछित सेवा का चयन कर अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण उपयोगी आधिकारिक डिजिटल लिंक
बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0 लॉगिन एवं पंजीकरण लिंक (Smart PDS)यहां क्लिक कर नया पोर्टल खोलें
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आधिकारिक वेब पोर्टल (RCMS Main)विभागीय मुख्य वेबसाइट पर जाएं
बिहार राज्य खाद्य निगम (BSFC) एवं राशन वितरण ट्रैकिंग प्रणालीराशन आवंटन स्थिति देखें
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: बिहार सरकार द्वारा पुराने राशन कार्ड पोर्टल के स्थान पर नया Smart PDS 2.0 पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है?
Ans: पुराने डेटाबेस आर्किटेक्चर में कई तकनीकी त्रुटियां थीं, जिसके कारण उपभोक्ताओं के डेटा लीक और डुप्लीकेट राशन कार्ड जैसी गंभीर समस्याएं आ रही थीं। नए पोर्टल को अत्यधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से क्लाउड आधारित एकीकृत प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया है।
Q2: क्या नए पोर्टल पर खुद का रजिस्ट्रेशन या नए राशन कार्ड का आवेदन करने के लिए कोई सरकारी शुल्क निर्धारित है?
Ans: नहीं। बिहार सरकार द्वारा नए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल br.smartpds.nic.in पर स्व-पंजीकरण (Self Registration) और नए राशन कार्ड का आवेदन पूर्णतः निःशुल्क (₹ 0/-) रखा गया है। इसके लिए नागरिकों को किसी भी बिचौलिए को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है।
Q3: राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी (e-KYC) कराना क्यों आवश्यक है, और यह कहाँ होगा?
Ans: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फर्जी, मृत अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम पर उठाए जा रहे अवैध राशन को रोकने के लिए प्रत्येक सदस्य का भौतिक सत्यापन आवश्यक है। यह प्रक्रिया आप अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान (FPS) पर जाकर पोस (e-POS) मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर निःशुल्क पूर्ण करा सकते हैं।
Q4: यदि डीलर द्वारा राशन वितरण में धांधली की जाती है या वजन कम दिया जाता है, तो इस नए पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
Ans: उपभोक्ता नए पोर्टल में अपने सिटीजन आईडी से लॉगिन कर 'Grievance' विकल्प के तहत सीधे डीलर के खिलाफ ऑनलाइन साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-345-6194 या मुख्य शॉर्टकोड हेल्पलाइन नंबर 1967 पर सीधे कॉल करके भी तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करा सकते हैं।
Disclaimer (अस्वीकरण): इस सूचनात्मक वेब पोर्टल पर प्रदर्शित टोल-फ्री नंबर, प्रक्रियात्मक चरण एवं लिंक सर्वसाधारण की सुविधा और जन-जागरूकता हेतु संकलित किए गए हैं। विभागीय प्रशासनिक निर्णयों के कारण आधिकारिक यूआरएल अथवा टोल-फ्री नंबरों में समय-समय पर तकनीकी बदलाव किए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं को दृढ़तापूर्वक निर्देशित किया जाता है कि किसी भी संवेदनशील दस्तावेज प्रविष्टि से पूर्व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार की मूल नियमावली का बारीकी से मिलान अवश्य कर लें।
Please check the official website for any updates regarding the recruitment process.
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