1. बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना (MNSSBY) के तहत युवाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
• मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) के तहत बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी तलाशने की अवधि के दौरान ₹1,000 प्रति माह का वित्तीय भत्ता दिया जाता है। यह लाभ अधिकतम 2 वर्षों (24 महीने) के लिए मिलता है।
2. बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 के लिए पात्रता मानदंड और शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है?
• इसके लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कम से कम 12वीं (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण की हो। उच्च शिक्षा (जैसे स्नातक या पीजी) प्राप्त कर रहे छात्र इसके पात्र नहीं हैं।
3. क्या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है?
• हां, यह अनिवार्य नियम है। भत्ता प्राप्त करने की अवधि के दौरान लाभार्थियों को श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित 3 महीने के कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) के तहत कंप्यूटर ज्ञान, भाषा कौशल और संचार कौशल (Communication Skills) का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।
4. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कहाँ जाना पड़ता है?
• पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद, आवेदक को अनिवार्य रूप से 60 दिनों के भीतर अपने गृह जिले के जिला पंजीकरण और परामर्श केंद्र (DRCC - District Registration and Counseling Center) पर जाकर अपने मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाना होता है।
5. मैं अपने बिहार बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे चेक कर सकता हूँ?
• आप आधिकारिक पोर्टल 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जा सकते हैं, वहां 'Application Status' विकल्प पर क्लिक करें, और अपनी Application ID या व्यक्तिगत विवरण दर्ज कर सबमिट करें। इसके बाद आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे: Approved या Disbursed) लाइव स्क्रीन पर दिखाई देगी।
6. भत्ता प्राप्त करने के लिए कौन से मुख्य दस्तावेज संलग्न करना और DRCC ले जाना अनिवार्य है?
• आवेदक के पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक (जिसमें डीबीटी सक्रिय हो), पासपोर्ट साइज फोटो और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के बाद प्राप्त आवेदन पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) होना अनिवार्य है।