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PM Awas Yojana List Me Naam Kaise Jode 2026: ग्रामीण आवास ड्राफ्ट लिस्ट नया फॉर्म

Post Date / Update: 13 October 2026 | 04:35 PM
Short Information:

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत वंचित व बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु नई सर्वे सूची व ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। जिन पात्र परिवारों का नाम पंचायत स्तर पर जारी ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे नवीन आवास आवेदन प्रपत्र-1(अ) भरकर पंचायत कार्यालय, VDO अथवा CSC केंद्र पर जमा कर सकते हैं। पूरी आवेदन प्रक्रिया, पात्रता व डायरेक्ट लिंक नीचे देखें।


विषय सूची

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2026

आवास ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें | नवीन आवास आवेदन प्रपत्र-1(अ)

Job In Bihar Official : WWW.JOBINBIHAR.COM

PM Awas Yojana List Me Naam Kaise Jode 2026: यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत पक्का मकान पाने के लिए आवेदन किया था या सर्वे में शामिल हुए थे, लेकिन हाल ही में पंचायतों में जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट (प्रारंभिक सूची) में आपका नाम नहीं आया है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा छूटे हुए पात्र परिवारों के लिए नवीन आवास आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-1(अ)) जारी किया गया है। आप ऑफलाइन माध्यम से दावा/आवेदन प्रस्तुत करके फाइनल लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)
संबंधित मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं संबंधित राज्य ग्रामीण विकास विभाग
आवेदन का उद्देश्यड्राफ्ट लिस्ट से छूटे पात्र बेघर व कच्चे मकान वाले परिवारों का नाम जोड़ना
आवेदन फॉर्म का प्रकारप्रपत्र-1(अ) / प्रपत्र-24 (नवीन आवास आवेदन पत्र)
आवेदन का माध्यमऑफलाइन (ग्राम पंचायत कार्यालय / VDO / ब्लॉक / CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलpmayg.gov.in

ड्राफ्ट लिस्ट क्या है और इसमें नाम जुड़वाना क्यों आवश्यक है?

आवास योजना की अंतिम (Final) लाभार्थी सूची जारी करने से पहले सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर एक ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि:

  • गाँव का कोई भी पात्र व जरूरतमंद परिवार पक्के मकान के लाभ से वंचित न रह जाए।
  • यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वह समय रहते आपत्ति या नया आवेदन दर्ज करा सके।
  • यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम गलती से सूची में आ गया है, तो ग्राम सभा के माध्यम से उसे हटाया जा सके।

कौन जुड़वा सकते हैं लिस्ट में अपना नाम? 

  • ऐसे परिवार जो बेघर हैं अथवा वर्तमान में कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे हैं।
  • परिवार ने पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना (जैसे- इंदिरा आवास, PMAY आदि) का लाभ न लिया हो।
  • महिला मुखिया को प्राथमिकता: योजना के तहत मकान की स्वीकृति परिवार की महिला मुखिया के नाम से की जाती है।
  • आवेदक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अथवा अन्य कमजोर आय वर्ग से संबंध रखता हो।
  • आवेदक के पास निर्माण हेतु स्वयं की या विवाद-रहित आबादी/कृषि भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

किन परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ? 

आधिकारिक आवेदन फॉर्म (प्रपत्र-1(अ)) के अनुसार यदि आपके परिवार में निम्न में से कोई भी स्थिति है, तो आप योजना के लिए अपात्र होंगे:

  1. मोटरसाइकिल, तिपहिया अथवा चार पहिया वाहन का स्वामी होना।
  2. मेकेनाइज्ड तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण (जैसे- ट्रैक्टर आदि) होना।
  3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा ₹50,000 या उससे अधिक होना।
  4. परिवार का कोई भी सदस्य नियमित या संविदा सरकारी कर्मचारी होना।
  5. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम का संचालन करना।
  6. परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक आय ₹15,000 या अधिक होना।
  7. परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) दाता होना।
  8. व्यावसायिक कर (Professional Tax) का भुगतान करना।
  9. स्वयं के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित कृषि भूमि होना।
  10. स्वयं के पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित कृषि भूमि होना।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची 

  • पहचान पत्र: आवेदक एवं परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड।
  • जॉब कार्ड विवरण: मनरेगा जॉब कार्ड नंबर (अकुशल मजदूरी लाभ हेतु)।
  • बैंक खाता विवरणी: सीबीएस (CBS) आधारित बैंक खाता पासबुक की स्व-सत्यापित प्रति (खाता आधार व NPCI से लिंक होना अनिवार्य)।
  • जमीन संबंधित दस्तावेज: प्रस्तावित निर्माण स्थल का पट्टा, रसीद अथवा विवाद-रहित भूमि का विवरण (प्रस्तावित भूमि चारागाह या सरकारी अतिक्रमण पर न हो)।
  • निवास व जाति प्रमाण पत्र: संबंधित अंचल/तहसील द्वारा निर्गत।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि आवेदक या परिवार का सदस्य दिव्यांग है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: महिला मुखिया/आवेदक की प्रमाणित फोटो।
  • मोबाइल नंबर: आधार एवं बैंक से लिंक सक्रिय नंबर।

ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

नाम जुड़वाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम पहले से ड्राफ्ट सूची में मौजूद तो नहीं है:

  1. ऑफलाइन तरीका (सर्वोत्तम): अपने ग्राम पंचायत भवन जाएं और ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव अथवा ग्राम विकास अधिकारी (VDO) से ग्राम की ड्राफ्ट वरीयता सूची (PWL) मांगकर अपना नाम देखें।
  2. ऑनलाइन तरीका: PMAY-G पोर्टल (pmayg.gov.in) पर जाएं, Stakeholders सेक्शन में "IAY/PMAYG Beneficiary" पर क्लिक करें और अपने राज्य, जिला, ब्लॉक व ग्राम का चयन करके रिपोर्ट डाउनलोड करें।

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं? 

  1. स्टेप 1 (फॉर्म प्राप्त करें): नीचे दिए गए लिंक से नवीन आवास आवेदन पत्र (प्रपत्र-1(अ)) डाउनलोड करें अथवा अपनी ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त करें।
  2. स्टेप 2 (विवरण भरें): फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, महिला मुखिया का विवरण, श्रेणी, आधार, जॉब कार्ड संख्या और बैंक खाता संख्या सावधानीपूर्वक भरें।
  3. स्टेप 3 (भूमि एवं अपात्रता घोषणा): निर्माण स्थल की जमीन का विवरण दर्ज करें तथा अपात्रता की 10 शर्तों के समक्ष स्व-घोषणा पर टिक करें।
  4. स्टेप 4 (दस्तावेज संलग्न करें): बैंक पासबुक, जमीन पर्चा/पट्टा और पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी फॉर्म के साथ नत्थी करें।
  5. स्टेप 5 (हस्ताक्षर व सत्यापन): फॉर्म पर आवेदक के हस्ताक्षर करें तथा सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी से आवश्यक सत्यापन करवाएं।
  6. स्टेप 6 (फॉर्म जमा करें): भरे हुए फॉर्म को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, टैग अधिकारी अथवा पंचायत समिति (ब्लॉक) कार्यालय में जमा करें और प्राप्ति रसीद (Acknowledgment Slip) अवश्य प्राप्त करें।

Download PMAY-G Application Form PDF (प्रपत्र-1(अ))

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Check PM Awas Beneficiary List (ऑनलाइन सूची)

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Frequently Asked Questions
1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कैसे देखें?
• लाभार्थी अपने संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), पंचायत सचिव या आधिकारिक पोर्टल pmayg.gov.in पर जाकर अपने ग्राम की आवास वरीयता सूची देख सकते हैं।
2. यदि आवास ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
• यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो आप विभाग द्वारा जारी नवीन आवास आवेदन पत्र (प्रपत्र-1(अ)) प्राप्त कर, उसे भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक में जमा कर सकते हैं।
3. पीएम आवास योजना का लाभ परिवार में किसके नाम पर स्वीकृत होता है?
• योजना के नियमानुसार आवास की स्वीकृति प्राथमिकता के तौर पर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर की जाती है।
4. पीएम आवास योजना के लिए कौन-से परिवार अपात्र माने जाते हैं?
• जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान, चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, 50,000 से अधिक KCC लिमिट, ₹15,000 से अधिक मासिक आय या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, वे अपात्र माने जाते हैं।
5. आवास स्वीकृति के बाद मकान निर्माण की न्यूनतम शर्त क्या है?
• सहायता राशि प्राप्त होने के बाद लाभार्थी को अधिकतम 12 महीने के अंदर न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लिंथ एरिया में पक्के मकान का निर्माण पूरा करना अनिवार्य होता है।
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