1. APAAR ID Card (वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी) क्या है और यह क्यों जरूरी है?
• APAAR ID (Automated Permanent Academic Registry Account) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। यह प्रत्येक छात्र को दी जाने वाली 12-अंकीय आजीवन विशिष्ट पहचान संख्या है, जो उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट, डिग्री, छात्रवृत्ति और खेल उपलब्धियों को डिजिटल रूप से एक ही स्थान पर सुरक्षित रखती है।
2. छात्र स्वयं ऑनलाइन अपार (APAAR) कार्ड कैसे जनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं?
• छात्र आधिकारिक वेबसाइट abc.gov.in पर जाकर 'My Account' के तहत 'Student' विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद अपने डिजीलॉकर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉग-इन कर, अपने वर्तमान संस्थान और नामांकन संख्या (Enrollment Number) को दर्ज करके अपनी 12-अंकीय APAAR ID बना सकते हैं।
3. क्या APAAR ID Card बनाने के लिए कोई आवेदन शुल्क या चार्ज देना पड़ता है?
• नहीं, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपार आईडी (APAAR ID) बनाने और डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क (₹ 0/-) है। छात्रों को किसी भी पोर्टल या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
4. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC Registry) का APAAR ID के साथ क्या संबंध है?
• APAAR ID सीधे आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) से जुड़ी होती है। जब भी आप कोई सेमेस्टर परीक्षा या कॉलेज बदलते हैं, तो आपके द्वारा अर्जित अंक और विश्वविद्यालय क्रेडिट स्वचालित रूप से इस डिजिटल वॉल्ट में जमा हो जाते हैं, जिससे कॉलेज ट्रांसफर के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसान हो जाता है।
5. यदि किसी छात्र को स्वयं ऑनलाइन अपार आईडी बनाने में तकनीकी समस्या आ रही है तो क्या करें?
• यदि छात्र स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने स्कूल या कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थान अपने 'UDISE+ / ABC Institutional Portal' के माध्यम से छात्रों के विवरण को सत्यापित कर बिल्कुल मुफ्त में APAAR ID जनरेट कर सकते हैं।
6. डाउनलोड किए गए डिजिटल अपार कार्ड की वैधता समय-सीमा क्या है?
• APAAR ID एक 'स्थायी शैक्षणिक रजिस्ट्री खाता' है, जिसका अर्थ है कि यह कार्ड जीवन भर (Lifelong) के लिए वैध रहता है। स्कूल बदलने या उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बदलने पर भी आपकी अपार आईडी संख्या हमेशा एक ही रहेगी।
7. 18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्रों का अपार कार्ड बनाने के लिए क्या आवश्यकता है?
• 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग (Minor) छात्रों का अपार कार्ड बनाने के लिए उनके माता-पिता या अभिभावक का औपचारिक सहमति पत्र (Parental Consent Form) आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छात्र का विवरण डिजीलॉकर या पहचान डेटाबेस से मेल खाना चाहिए।