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Aay Jati Niwas Online Apply 2026: बिहार RTPS से मोबाइल से बनाएं आय जाति निवास

Post Date / Update:10 April 2026 | 11:50 AM
Short Information:बिहार सरकार ने RTPS (Service Plus) पोर्टल के माध्यम से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाना 100% ऑनलाइन और निःशुल्क कर दिया है। अब आम नागरिक घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से 10 से 15 दिनों के भीतर ये आवश्यक दस्तावेज बनवाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

Aay Jati Niwas Online Apply 2026: बिहार में घर बैठे फ्री में बनाएं आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जानें 100% सही तरीका!

Published by: Team JobInBihar | Updated on: April 10, 2026

📚 इस विस्तृत लेख में आप पढ़ेंगे (Table of Contents)

🌟 Aay Jati Niwas Online Apply 2026: डिजिटल बिहार की पहल

आज के डिजिटल युग में, बिहार सरकार ने आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए RTPS (Right to Public Services) और Service Plus Portal को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है। एक समय था जब आय (Income), जाति (Caste), और निवास (Domicile) प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को ब्लॉक (अंचल) कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और कई बार बिचौलियों को पैसे भी देने पड़ते थे।

लेकिन 2026 में, Aay Jati Niwas Praman Patra बनवाना पूरी तरह से मुफ्त और 100% ऑनलाइन हो चुका है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करके मात्र 10 मिनट में इन आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपको स्कूल/कॉलेज में एडमिशन लेना हो, किसी स्कॉलरशिप (जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप) का फॉर्म भरना हो, या फिर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो, ये तीनों प्रमाण पत्र सबसे अहम होते हैं। इस लेख में हम आपको घर बैठे बिना किसी गलती के आवेदन करने का सबसे सटीक तरीका बताने जा रहे हैं।

📌 RTPS Bihar Online: संक्षिप्त विवरण

आर्टिकल का नामAay Jati Niwas Online Apply 2026
विभाग का नामसामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार
आवेदन शुल्कबिल्कुल निःशुल्क (₹0)
पोर्टल का नामसर्विस प्लस बिहार (Service Plus Bihar)
बनने में लगने वाला समयसामान्यतः 10 से 15 कार्य दिवस
आधिकारिक वेबसाइटserviceonline.bihar.gov.in

📜 आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र क्या हैं? (संपूर्ण जानकारी)

इन तीनों दस्तावेजों का अपना अलग-अलग महत्व है। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये क्या हैं और इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है:

1. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

आय प्रमाण पत्र एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति या उसके परिवार की सभी स्रोतों (कृषि, नौकरी, व्यवसाय आदि) से वार्षिक आय कितनी है। वैधता: बिहार में आय प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से सामान्यतः 1 वर्ष (One Year) तक ही मान्य होता है।

मुख्य उपयोग:
  • छात्रवृत्ति (Scholarships) योजनाओं का लाभ लेने के लिए।
  • ईडब्ल्यूएस (EWS - Economically Weaker Section) या नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट बनवाने के लिए।
  • मुफ्त राशन, स्वास्थ्य योजनाओं (जैसे आयुष्मान कार्ड) और आवास योजनाओं के लिए।

2. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

जाति प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप किस विशेष जाति या समुदाय (SC, ST, OBC, EBC, General) से संबंध रखते हैं। बिहार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वैधता: जाति प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन (Lifetime) होती है, बशर्ते नियमों में कोई बदलाव न हो।

मुख्य उपयोग:
  • सरकारी नौकरियों (BPSC, SSC, Railway आदि) में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए।
  • शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए।
  • चुनाव लड़ने और विभिन्न आरक्षित योजनाओं का लाभ लेने के लिए।

3. निवास प्रमाण पत्र (Domicile/Residential Certificate)

निवास प्रमाण पत्र यह सिद्ध करता है कि आप बिहार राज्य के किस जिले, प्रखंड और गांव/शहर के स्थायी निवासी हैं। यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वैधता: स्थायी निवास प्रमाण पत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जब तक कि आप अपना स्थायी पता नहीं बदलते।

मुख्य उपयोग:
  • राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों (जैसे बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती) में डोमिसाइल का लाभ लेने के लिए।
  • आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट बनवाने के पते के प्रमाण के रूप में।
  • राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय निवासी के रूप में प्राप्त करने के लिए।

📁 ऑनलाइन अप्लाई के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

सर्विस प्लस पोर्टल पर आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (JPEG/PDF फॉर्मेट) अपने पास तैयार रखें:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): यह सबसे महत्वपूर्ण है। (प्रो टिप: यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आपको कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना पड़ेगा, OTP से वेरिफिकेशन हो जाएगा।)
  • पासपोर्ट साइज फोटो: एक साफ, हाल ही में खींची गई फोटो जिस पर आवेदक का हस्ताक्षर (Cross Signature) किया हुआ हो।
  • पहचान का प्रमाण: यदि आधार OTP से वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी।
  • पता का प्रमाण (निवास के लिए): बिजली का बिल, पानी का बिल, या राशन कार्ड।
  • शपथ पत्र (Self Declaration): कुछ मामलों में स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र की आवश्यकता हो सकती है।

🏢 प्रमाण पत्र के स्तर (Levels of Issuance)

बिहार में प्रमाण पत्र तीन अलग-अलग स्तरों पर जारी किए जाते हैं। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार स्तर चुनना होता है:

  1. अंचल स्तर (RO Level - Revenue Officer): यह सबसे पहला (Basic) स्तर है। सबसे पहले आपको यहीं से आवेदन करना होता है। राज्य स्तर के अधिकांश कार्यों के लिए RO लेवल का प्रमाण पत्र पर्याप्त होता है।
  2. अनुमंडल स्तर (SDO Level - Sub-Divisional Officer): यदि आपको केंद्र सरकार की नौकरियों या किसी उच्च स्तरीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, तो RO लेवल का प्रमाण पत्र बनने के बाद आप SDO लेवल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. जिला स्तर (DM Level - District Magistrate): यह सर्वोच्च स्तर है। SDO लेवल का प्रमाण पत्र बनने के बाद ही आप DM लेवल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

📝 Aay Jati Niwas Online Apply 2026 कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

नीचे निवास प्रमाण पत्र (Domicile) बनाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। बस आपको शुरुआत में सही विकल्प का चयन करना होगा।

Step 1: सर्विस प्लस (RTPS) पोर्टल पर जाएं सबसे पहले अपने ब्राउज़र में Service Plus Bihar की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in खोलें। आप चाहें तो पोर्टल पर 'लॉगिन' आईडी बना सकते हैं या सीधे होम पेज से आवेदन कर सकते हैं।

Step 2: विभाग और सेवा का चयन करें होमपेज के बायीं ओर 'लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ' (RTPS Services) सेक्शन में जाएं। वहां "सामान्य प्रशासन विभाग" (General Administration Dept.) पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन मेनू से 'आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमन' (Issuance of Residential Certificate) चुनें।

Step 3: स्तर (Level) चुनें आपको तीन विकल्प मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले "अंचल स्तर पर" (At RO Level) का चयन करें।

Step 4: आवेदन फॉर्म (Application Form) भरें अब आपकी स्क्रीन पर एक विस्तृत फॉर्म खुलेगा। इसमें निम्नलिखित जानकारी सावधानी से भरें:

  • अपना लिंग (Gender) और अभिवादन (Salutation) चुनें।
  • आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिंदी में भरें (अंग्रेजी में टाइप कर स्पेस दबाने पर हिंदी अपने आप हो जाएगी)।
  • माता-पिता का नाम और पति/पत्नी (यदि लागू हो) का नाम भरें।
  • अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालें (इसी पर PDF आएगा)।
  • अपना पूरा पता भरें: राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत, गाँव/मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, थाना और पिन कोड। (ध्यान दें: अब नए नियम के तहत 'वार्ड नंबर' डालना अनिवार्य हो गया है।)

 

Step 5: फोटो अपलोड करें 'Choose File' पर क्लिक करके अपना क्रॉस सिग्नेचर वाला पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।

Step 6: आधार सत्यापन (Aadhaar Verification) यदि आप 'आधार संख्या' बॉक्स में अपना आधार नंबर भरते हैं, तो अगले पेज पर आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यदि आपके पास लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस बॉक्स को खाली छोड़ दें (आप बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं)।

Step 7: कैप्चा भरें और सबमिट करें स्व-घोषणा (I Agree) को टिक करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और "Proceed" पर क्लिक करें।

Step 8: ड्राफ्ट प्रीव्यू और एनेक्सचर (Attach Annexure) आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियों का एक प्रीव्यू दिखेगा। इसे अच्छी तरह जांच लें। यदि सब सही है तो "Attach Annexure" पर क्लिक करें। (यदि आपने OTP वाला विकल्प चुना था, तो यह स्टेप नहीं आएगा)।

Step 9: दस्तावेज अपलोड (Document Upload) ड्रॉपडाउन से 'दस्तावेज (Document)' का प्रकार चुनें (जैसे- आधार कार्ड)। 'Choose File' पर क्लिक कर अपने आधार की दोनों साइड की पीडीएफ/फोटो अपलोड करें और "Save Annexure" पर क्लिक करें।

Step 10: फाइनल सबमिशन (Final Submit) अब अंत में "Submit" बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) जेनरेट हो जाएगी। इसमें आपका आवेदन संख्या (Reference Number) और सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि (सामान्यतः 10 कार्य दिवस) लिखी होगी। इसे "Export to PDF" कर सुरक्षित रख लें।

🔍 स्टेटस चेक (Status Check) और डाउनलोड कैसे करें?

जब आवेदन किए हुए 10-12 दिन हो जाएं, तो आप घर बैठे इसका स्टेटस चेक और डाउनलोड कर सकते हैं:

स्थिति देखने के लिए (Track Application Status):

  1. RTPS पोर्टल के होमपेज पर दायीं ओर 'नागरिक अनुभाग' (Citizen Section) में जाएं।
  2. "आवेदन की स्थिति देखें" (Track Application Status) पर क्लिक करें।
  3. 'Through Application Reference Number' चुनें। अपना रेफरेंस नंबर डालें।
  4. Application Submission Date या Delivery Date चुनें और सबमिट करें।
  5. यदि स्टेटस में "Delivered" लिखा है, तो आपका प्रमाण पत्र बन चुका है। यदि "Under Process" है तो अभी इंतजार करें। "Rejected" होने पर कारण जांचें और दोबारा आवेदन करें।

सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए (Download Certificate):

  1. पोर्टल के होमपेज पर "सर्टिफिकेट डाउनलोड करें" (Download Certificate) विकल्प पर क्लिक करें।
  2. अपना RTPS/ServicePlus चुनें, Application Ref. Number और आवेदक का नाम (English में) ठीक वैसे ही दर्ज करें जैसा रसीद पर है।
  3. 'Download Certificate' पर क्लिक करते ही आपका डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। इस पर डिजिटल सिग्नेचर होने के कारण किसी भी मुहर या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।

🔗 Important Direct Links

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✅ Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनने में ऑनलाइन कितने दिन लगते हैं?
 A1: बिहार RTPS पोर्टल के माध्यम से इन प्रमाण पत्रों को निर्गत होने में सामान्यतः 10 से 15 कार्य दिवस (Working Days) का समय लगता है। हालांकि, सर्वर की स्थिति के आधार पर यह पहले भी बन सकता है।
Q2: क्या ऑनलाइन बनाए गए प्रमाण पत्र पर अधिकारी के हस्ताक्षर (Signature/Mohar) की जरूरत होती है?
 A2: नहीं, सर्विस प्लस पोर्टल से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) होते हैं। इन पर किसी भी भौतिक हस्ताक्षर या मुहर की आवश्यकता नहीं होती है और ये सभी जगहों पर मान्य हैं।
Q3: मेरा आवेदन 'Rejected' (अस्वीकृत) क्यों हो जाता है?
 A3: आवेदन रद्द होने के मुख्य कारण हो सकते हैं: धुंधला या बिना हस्ताक्षर (Cross Signature) वाला फोटो अपलोड करना, आधार कार्ड/पहचान पत्र का साफ न दिखना, या पते (वार्ड नंबर आदि) में गलती होना।
Q4: महिलाओं (विवाहित) का जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा?
A4: नियमों के अनुसार, विवाहित महिलाओं का जाति और आय प्रमाण पत्र उनके 'पिता के पते' (मायके) से ही निर्गत होता है, जबकि निवास प्रमाण पत्र उनके पति के पते (ससुराल) से बनाया जा सकता है।
Q5: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना शुल्क (Fees) देना पड़ता है?
 A5: बिहार सरकार के सर्विस प्लस (Service Plus) पोर्टल के माध्यम से खुद से ऑनलाइन आवेदन करने पर यह पूरी तरह से मुफ्त (₹0) है। इसके लिए कोई भी सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता है।

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